उन्नाव पुलिस एवं अभियोजन की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय ADJ 12 POCSO कोर्ट द्वारा 01 अभियुक्त को 03 वर्ष का सश्रम कारावास व 20,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई

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उन्नाव।पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय द्वारा चलाये जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत उन्नाव पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन व मॉनीटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में आज दिनांक 23.04.2026 को मा0 न्यायालय ADJ 12 POCSO कोर्ट द्वारा “छेड़खानी” के अभियोग में 01 अभियुक्त को दंडित किया गया है, जिनका विवरण निम्नवत् है-

दिनांक 28.06.2018 को वादी मुकदमा की पुत्री के साथ छेड़खानी करने के सन्दर्भ में अभियुक्त रंजीत पुत्र स्व गोली निवासी डीह थाना कोतवाली सदर जनपद उऩ्नाव के विरूद्ध थाना कोतवाली सदर पर मु0अ0स0- 774/18 धारा 354 भादवि व 7/8 पॉक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया था। जिसमें दिनांक 18.07.2018 को अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया तथा आरोप पत्र दिनांक 19.07.2018 को माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया।

आज दिनांक 23.04.2026 को मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को 03 वर्ष का सश्रम कारावास व 20,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

अभियोजन विभाग से श्री प्रदीप कुमार श्रीवास्तव (SPP), विवेचक उ0नि0 श्री कृष्णचन्द्र एवं पैरोकार का0 आनंद राय कोर्ट मोहिर्रर म0आ0 विमला का विशेष योगदान रहा।


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