उन्नाव।आज – नर सेवा नारायण सेवा समित उन्नाव के संस्थापक व् हिन्दू भाजपा नेता विमल द्विवेदी ने इलाहबाद हाईकोर्ट के महत्त्व पूर्ण निर्णय का स्वागत किया जिसमे ईसाई बने हिन्दुओ का आरक्षित वर्ग का लाभ लेना संविधान संग छल बताया गया है ।संस्था के पदाधिकारियों के साथ विमल द्विवेदी ने जिला अधिकारी उन्नाव को ज्ञापन सौपा जिसमे बताया गया कि पूर्व में हिन्दू रहा राहुल गौतम पुत्र स्व .चुन्नी लाल निवासी 355 पूरन नगर थाना कोतवाली सदर जिला उन्नाव द्वारा कई वर्षो पूर्व परिवार सहित धर्मांतरण कर चुका है व ईसाई धर्म अपना चुका है और अपना नाम राहुल गौतम से बदल कर जस्टिन एडवर्ड पैटर्सन रख चुका व सोशल मिडिया व फेश बुक आईडी ( जस्टिन राहुल ) से लगातार सनातन धर्म विरोधी व भाजपा विरोधी पोस्ट किया करता है साथ ही ईसाई मिसनिरियो द्वारा चलाये जा रहे धर्मांतरण के कार्यो के प्रचार प्रसार में लगा रहता है व हिन्दुओ को लालच देकर धर्मांतरण करने के लिए प्रेरित करता रहता है ।
उन्होंने कहाँ राहुल गौतम उर्फ़ जस्टिन एडवर्ड पैटर्सन द्वारा धर्मांतरण करने के बाद भी एससी कैटेगरी का लाभ उठाया रहा है व सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करने वाले व प्रतिष्ठित नागरिको को फर्जी मुकदमो में फ़साने की धमकी देता रहता है राहुल गौतम उर्फ़ जस्टिन एडवर्ड पैटर्सन द्वारा “नर सेवा – नारायण सेवा ” समित उन्नाव के संस्थापक हिन्दू वादी भाजपा नेता विमल द्विवेदी पर भी दिनांक 9 जनवरी 2025 को सदर कोतवाली में एफआईआर संख्या 0019 /2025 दर्ज करायी गयी जिसमे अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (नृशंसता निवारण ) अधिनियम ,1989 ( संशोधन 2015 ) 3 ( 1 ) ( द ) व अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (नृशंसता निवारण ) अधिनियम ,1989 ( संशोधन 2015 ) 3 ( 1 ) ( घ ) व अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया जबकि राहुल गौतम उर्फ़ जस्टिन एडवर्ड पैटर्सन हिन्दू ( एससी ) नहीं ईसाई है फिर उक्त धाराओं में ( एससी एसटी एक्ट ) में मुकदमा कैसे दर्ज किया गया …..?
विमल द्विवेदी ने आरोप लगाया कि ईसाई राहुल गौतम उर्फ़ जस्टिन एडवर्ड पैटर्सन सरकार द्धारा आरक्षित वर्ग को दिए जाने वाली सभी योजनाओ का लाभ उठा रहा है व हिन्दू देवी देवताओ व सनातन धर्म को अपमानित करता है और सनातन धर्म का प्रचार प्रसार व धर्मांतरण के विरुद्ध आवाज उठाने वालो पर पर फर्जी मुकदमे लिखवाता है ऐसे सनातन विरोधी व संविधान से छलावा करने वाले व्यक्ति पर सख्त से सख्त दंडात्मक कार्यवाही की जाये।
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