बेगूसराय,बिहार। गढ़पुरा थाना कांड संख्या 88/20 से जुड़े हत्याकांड मामले में माननीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-एकादश, बेगूसराय की अदालत ने चार अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
न्यायालय ने अभियुक्त पंकज राय, बबलु पाठक, मुकेश सिंह एवं सुनील पाठक को भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के तहत दोषी पाया। कोर्ट ने सभी दोषियों पर ₹20,000-₹20,000 का अर्थदंड भी लगाया है।
अदालत ने स्पष्ट किया कि अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने की स्थिति में प्रत्येक दोषी को 9 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
इस फैसले को गंभीर अपराधों पर सख्त संदेश के रूप में देखा जा रहा है, जिससे कानून-व्यवस्था को मजबूती मिलने की उम्मीद है।




