उन्नाव।उपायुक्त उद्योग जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केन्द्र करूणा राय ने बताया है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को गति प्रदान करते हुए जनपद में उद्योगों को प्रोत्साहित करने एवं अधिक से अधिक रोजगार सृजित किये जाने हेतु प्रदेश सरकार द्वारा जनपद में पूंजी निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से लागू की गयी थी। सी0एम0 युवा योजना जनपद में रहने वाले युवाओ व युवतियों के लिए योजनान्तर्गत आवेदन पत्र वेवसाइट http//msme.up.gov.in पर आमंत्रित किये जाते है। जनपद उन्नाव हेतु 2200 का लक्ष्य निर्धारित है।
उन्होने बताया है कि योजना का उद्देश्य एवं शर्ते निम्नवत हैं- आवेदक जनपद का निवासी हो आयु 21 से 40 वर्ष होनी चाहिए। आवेदक की शैक्षिक योग्यता न्यूनतम कक्षा आठ होनी चाहिए। इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण अथवा समकक्ष को वरीयता दी जायेगी। आवेदक सरकार द्वारा संचालित प्रशिक्षण योजनाओं जैसे विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, एक जनपद एक उत्पाद प्रशिक्षण एवं टूलकिट योजना, अनुसूचित जाति व जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग प्रशिक्षण योजना, उत्तर प्रदेश स्किल डवलपमेंट मिशन द्वारा संचालित कौशल उन्नयन आदि में प्रशिक्षित हो अथवा किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय, शैक्षणिक संस्थान से कौशल सम्बन्धी सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा, डिग्री प्राप्त, अन्य तकनीकी शिक्षा को वरीयता दी जायेगी। पूर्व में पी0एम0 स्वनिधि योजना के अतिरिक्त राज्य अथवा केन्द्र सरकार द्वारा संचालित किसी अन्य योजना में ब्याज अथवा पूंजी उत्पादन का लाभ प्राप्त न किया हो आकांक्षात्मक विकास खण्ड के अभ्यार्थियों को वरीयता प्रदान की जायेगी। सी0एम0 युवा योजना योजनान्तर्गत ऐसी परियोजनाएं ऋण अनुदान हेतु अनुमान्य नही होगी, जो निगेटिव लिस्ट तम्बाकू, गुटखा, पान एवं पटाखों को निर्माण इत्यादि के अन्तर्गत आती हो।
योजनान्तर्गत वित्त पोषण-उद्योग एवं सेवा क्षेत्र की अधिकतम रू0 5 लाख तक की परियोजनाओं के ऋण पर परियोजना लागत का शत-प्रतिशत ब्याज उपादान वित्त पोषण की तिथि से अगले 04 वर्षों के लिए दिया जायेगा। कुल परियोजना लागत का न्यूनतम 10 प्रतिशत टर्मलोन के रूप में होना अनिवार्य होगा। परियोजना में भूमि-भवन का क्रय सम्मिलित नही होगा। सामान्य वर्ग के लाभार्थियों का परियोजना लागत का 15 प्रतिशत अन्य पिछडा वर्ग के लाभार्थियों के लिए 12.5 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति, जनजाति, दिव्यांगजन के लाभार्थियों के लिए परियोजना लागत का 10 प्रतिशत स्वयं के अंशदान के रूप में जमा करना होगा। लाभार्थी को परियोजना लागत अथवा अधिकतम रू0 5 लाख जो कम हो का 10 प्रतिशत मार्जिन मनी सब्सिडी के रूप में दिया जायेगा। यह अनुदान बैंक इण्डेड होगा। द्वितीय चरण (विस्तारीकरण)-की परियोजना लागत अधिकतम रू. 10 लाख हो सकेगी तथा प्रथम स्टेज के लिये गये ऋण को अधिकतम दोगुना अथवा रू0 7.50 लाख जो भी कम हो की ऋण धनराशि पर 50 प्रतिशत ब्याज उपादान वित्त पोषण की तिथि से अगले 03 वर्षो के लिए दिया जायेगा। द्वितीय चरण की परियोजना में कोई मार्जिन मनी सब्सिडी देय नही होगी। योजना से सम्बन्धित जानकारी के लिए इच्छुक व्यक्ति जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केन्द्र रेट टेप फैक्ट्री के सामने लखनऊ बाइपास उन्नाव से सम्पर्क कर सकते हैं।