असंगठित कर्मकारों को अनुग्रह राशि देने के लिए जिला स्तरीय समिति का गठन

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हरिशंकर शर्मा
कानपुर। असंगठित कर्मकारों को अनुग्रह राशि (एक्स-ग्रेशिया) के भुगतान के लिए श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के कम में जिलाधिकारी कानपुर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति का गठन किया जा चुका है। यह समिति एक्स-प्रेशिया मॉड्यूल का अनुश्रवण एवं समीक्षा, प्रक्रियाधीन क्लेम और नवीन क्लेम संबंधी आवेदनों की जाँच एवं एक्स-ग्रेशिया से संबंधित प्रश्नों एवं शिकायतों का निदान करेगी। जिसके लिए पात्रता का मापदण्ड निर्धारित किया गया जिसको पूर्ण करने पर कर्मकार इसका लाभ ले सकते है।

डीएलसी कल्पना श्रीवास्तव रीजन आफिस श्रम विभाग

उप श्रमायुक्त कल्पना श्रीवास्तव ने बताया कि ई-श्रम पोर्टल पर दिनांक 31 मार्च, 2022 तक पंजीकृत असंगठित कर्मकार दावा (क्लेम) शुरू करने के लिए पात्र होंगे। जो भी कर्मकार 31 मार्च, 2022 के समय में दुर्घटना का शिकार हुआ है उस पर अनुग्रह धनराशि के भुगतान पर विचार किया जाएगा। साथ ही असंगठित कर्मकार जिसका दावा किया जाना है, का दुर्घटना से पहले पंजीकृत होना तथा दावा शुरू करने से पहले ई-श्रम यू०ए०एन० नम्बर (जो मान्य हो) प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत असंगठित कर्मकार का पंजीकरण से 31 मार्च, 2022 तक की अवधि में आयकरदाता या ई०पी०एफ०ओ० का सक्रिय सदस्य नहीं होना चाहिए व अपने दावे के समर्थन में उसको निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत करने होंगे जिनमें दावेदार का आधार नम्बर , यू०ए०एन कार्ड या नम्बर , मृत्यु प्रमाण-पत्र, मृत्यु के कारण का चिकित्सा प्रमाण-पत्र ,
दुर्घटना के समय दर्ज की गयी एफ०आई०आर०), दुर्घटना के कारण हुई मृत्यु के समर्थन करने वाली पोस्टमार्टम रिपोर्ट, दावेदार के नाबालिग होने की दशा में अभिभावक को दावा भरते समय जिला न्यायालय द्वारा जारी अभिभावक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही अस्पताल का रिकार्ड जिसमें दुर्घटना के कारण हुई दिव्यांगता का संकेत देने वाला डिस्चार्ज शामिल हो और राज्य अथवा केन्द्र शासित प्रदेश सरकार के अधिकृत संस्था द्वारा जारी दिव्यांग प्रमाण-पत्र होना चाहिए। उन्होंने बताया कि एक्स-ग्रेेशिया मॉड्यूल के अंतर्गत दिये जाने वाले हितलाभ में दो लाख, दोनों आँखों की पूर्ण और अपूर्णनीय हानि, या दोनों हाथों या दोनों पैरों के उपयोग की पूर्ण और अपूरणीय हानि, एक हाथ और एक पैर के उपयोग की पूर्ण और अपूरणीय हानि, या एक आँख की दृष्टि की पूर्ण और अर्पूणीय हानि और एक हाथ या एक पैर के उपयोग की हानि पर रूपये एक लाख सरकार देगी। इस कार्य के लिए जिला स्तर पर दावों को प्राप्त करने एवं सत्यापित करने हेतु कीर्तिवर्धन, सहायक अम आयुक्त, कानपुर नगर को अधिकृत किया गया है। कार्यालय उप श्रम आयुक्त, कानपुर क्षेत्र में स्थापित हेल्प डेस्क के माध्यम से एक्स-ग्रेशिया मॉड्यूल के संबंध में आवश्यक जानकारी एवं आवेदन-पत्र का प्रारूप प्राप्त किया जा सकता है। ज्यादा जानकारी के लिए कार्यालय उप श्रम आयुक्त,सर्वाेदय नगर, कानपुर से सम्पर्क कर सकते है।


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