बांगरमऊ सी ओ सर्किल में परिवर्तन को लेकर उच्च न्यायालय ने 10 दिन में सरकार को सूचित करने का दिया आदेश

0
126

उन्नाव।सी ओ सर्किल बांगरमऊ के थाना आसीवन व थाना औरास को सर्किल से हटाकर सी ओ सर्किल सफीपुर व हसनगंज में जोड़े जाने तथा थाना फतेहपुर चौरासी को बांगरमऊ सी ओ सर्किल में जोड़े जाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय खंडपीठ लखनऊ ने पुलिस महानिरीक्षक लखनऊ जोन के निर्णय को 10 दिन में न्यायालय को सूचित करने का आदेश दिया है।
मालूम हो की तहसील क्षेत्र के ग्राम इस्माइलपुर आंबापारा (कुर्मिन खेड़ा) निवासी उच्च न्यायालय खंडपीठ लखनऊ के वरिष्ठ यश भारती अधिवक्ता तथा प्रमुख समाजसेवी फारूक अहमद एडवोकेट ने 28 मार्च 2025 को मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर बांगरमऊ सी ओ सर्किल के थाना आसीवन व थाना औरास को सी ओ सर्किल सफीपुर व हसनगंज में जोड़े जाने व थाना फतेहपुर चौरासी को सी ओ सर्किल बांगरमऊ से जोड़े जाने की मांग की थी। क्योंकि थाना आसीवन की बांगरमऊ से दूरी 30 किलोमीटर व थाना औरास की दूरी बांगरमऊ से 45 किलोमीटर है। जबकि थाना आसीवन की दूरी सी ओ सर्किल सफीपुर से मात्र 16 किलोमीटर है और थाना औरास की दूरी सी ओ सर्किल हसनगंज से मात्र 22 किलोमीटर है। इसके साथ ही थाना फतेहपुर चौरासी नजदीक होने के कारण सी ओ सर्किल बांगरमऊ से जोड़े जाने की बात कही गई थी। फिर फारूक अहमद एडवोकेट ने 29 अप्रैल 25 को प्रमुख सचिव गृह को भी इस संबंध में पत्र लिखा था। जब इस संबंध में कोई कार्यवाही नहीं हुई तो उन्होंने 30 मई 2025 को उच्च न्यायालय खंडपीठ लखनऊ में एक जनहित याचिका दायर की थी। जिसकी सुनवाई 1 जुलाई 2025 को न्यायमूर्ति ए आर मसूदी व न्यायमूर्ति श्री प्रकाश सिंह ने की। सुनवाई के दौरान अपर मुख्य स्थाई अधिवक्ता इंद्रजीत शुक्ला ने उच्च न्यायालय को बताया कि इस मामले पर निर्णय लेने के लिए पुलिस महानिरीक्षक लखनऊ जोन को मामला भेजा गया है। सुनवाई के उपरांत उच्च न्यायालय ने 10 दिन में पुलिस महानिरीक्षक लखनऊ जोन के निर्णय से उच्च न्यायालय को सूचित करने का आदेश दिया है। और अगली सुनवाई 14 जुलाई 2025 को नियत की गई है।


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here