कानपुर। ईपीएफओ यानी कर्मचारी भविष्य निधि ने वेतन माह सितंबर 2025 से संशोधित ईसीआर प्रणाली लागू के दी है। प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी और सरल कर दिया गया है। ईसीआर एक मासिक रिटर्न है जिसे हर नियोक्ता ईपीएफओ पोर्टल पर ऑनलाइन भरता है। इसमे वह अपने कर्मचारियों के वेतन का विवरण देता है और यह बताता है कि कितना भविष्य निशि और पैशन अंशदान जमा करना है। इसी जानकारी के आधार पर कर्मचारियों के खाते मैं अविष्य निधि और पेंशन की राशि जमा होती है।
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के एडिशनल कमिश्नर सेंट्रल फंड उदय बक्शी ने एक पत्रकार वार्ता के दौरान बताया कि नियोक्ताओं और प्रतिष्ठानों के लिए ईसीआर रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया को सरल और त्रुटि-रहित बनाने के लिए संशोधित इलेक्ट्रॉनिक चालान कम-रिटर्न (ईसीआर) सुविधा प्रारंभ की है। जो वेतन माह सितंबर से प्रभावी होगी। उन्होंने बताया कि ईसीआर की मुख्य विशेषताएँ है कि संशोधित सुविधा में रिटर्न सबमिशन प्रक्रिया को पेमेंट जेनेरेशन प्रक्रिया से अलग किया गया है। अतः अब, एक बार रिटर्न फाइल हो जाने पर, भुगतान में देरी होने पर भी देय राशि का स्थायी रिकॉर्ड बन जाता है। नियोक्ता सुधारों के लिए तीन प्रकार के रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। साथ ही एक ही रेगुलर रिटर्न यह हर महीने का मुख्य रिटर्न है। इसमें उस महीने के लिए कंपनी के सभी सक्रिय सदस्यों का विवरण शामिल होना अनिवार्य है। यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि सभी कर्मचारियों का अंशदान चालान में जमा हो, क्योंकि अब नियोक्ता को एक महीने के लिए कई चालान बनाने की अनुमति नहीं होगी। वही सप्लीमेंट्री रिटर्न यदि कोई नियोक्ता रेगुलर रिटर्न जमा करने और उसे स्वीकृत कराने के बाद किसी नए कर्मचारी को पंजीकृत करता है तो उसे उन नए सदस्यों के लिए इस रिटर्न की सुविधा प्रदान की गई है। इसके साथ ही रिवाइज्ड रिटर्न यदि किसी नियोक्ता से रेगुलर या सप्लीमैट्री रिटर्न में वेतन या अंशदान विवरण जैसी जानकारी दर्ज करने में कोई गलती हो जाती है. तो वह रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करके इन गलतियों को सुधार सकता है।
संशोधित ईसीआर गलत डाटा भरने पर नियोक्ताओं को देगा चेतावनी
एड. कमिश्नर उदय बक्शी ने बताया कि प्रतिष्ठान रिटर्न दाखिल करते समय किसी सक्रिय सदस्य को शामिल करना भूल जाता है, तो सिस्टम रिटर्न को प्रोसेस नहीं करेगा और त्रुटि संदेश प्रदर्शित करेगा। इसी प्रकार, जिन कर्मचारियों का वेतन ₹15,000 से अधिक है अथवा जिनकी आयु 58 वर्ष से ऊपर है, वे सामान्यतः पैशन (ईपीएस) के लिए पात्र नहीं होते-ऐसी स्थिति में भी सिस्टम फाइलिंग से पूर्व चेतावनी जारी करेगा। रिटर्न स्वीकृत होने के बाद, नियोक्ताओं को भुगतान के लिए कई विकल्प प्रदान किए गए हैं इनमें फुल पेमेंट’, ‘पार्ट पेमेंट’, और ‘केवल प्रशासनिक निरीक्षण शुल्क’ या ‘विलंब शुल्क’ का अलग से भुगतान करने की सुविधा शामिल है।