उन्नाव।जिला समाज कल्याण अधिकारी श्री प्रकाश पांडे ने बताया है कि निदेशक, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या सी0-1426 दिनांक 18 जून 2025 द्वारा छात्रवृत्ति आनलाइन आवेदन पत्र में लगाये जाने वाले आय प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में दिशा निर्देश दिये गये हैं।
नियमावली में दी गयी व्यवस्था के अनुसार छात्रवृत्ति आनलाइन आवेदन में लगने वाला आय प्रमाण पत्र छात्र/छात्रा के पिता का एवं पिता के न होने की स्थिति में माता का तथा माता/पिता दोनों के जीवित न होने की दशा में संरक्षक का मान्य होगा तथा छात्रा के विवाहिता होने की स्थिति में पिता के स्थान पर उसके पति का आय प्रमाण पत्र मान्य होगा।
उन्होने जनपद के समस्त सम्मानित अभिभावकों एवं छात्रों से अनुरोध है कि कृपया उक्तानुसार आय प्रमाण पत्र प्राप्त करते हुए छात्रवृत्ति आनलाइन आवेदन पूर्ण कराने का कष्ट करें।