कलेक्टर ने लंबित पेंशन प्रकरणों के तत्काल निराकरण कर लंबित प्रकरण शून्य करने दिया आदेश

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भिंड,मध्यप्रदेश।कलेक्टर श्री संजीव श्रीवास्तव भिण्ड ने समस्त कार्यालय प्रमुख को निर्देशित कर कहा है कि आप के कार्यालय में समस्त लंबित पेंशन प्रकरणों (विभागीय जॉंच अथवा कर्मचारी के विरूद्ध न्यायालयीन प्रकरणों को छोड़कर) का निराकरण मासिक पेंशन शिविर दिनांक 27 मई 2025 तक अनिवार्य रूप से निराकृत कर लंबित प्रकरणों की संख्या शून्य की जाये।
उन्होंने कहा कि आप को आईएफएमआईएस परियोजना अन्तर्गत पेंशन नोडल के माध्यम से प्रकरणों का निराकरण समय सीमा एवं दिनांक 28 अप्रैल 2025 से 29 अप्रैल 2025 तक जिला पेंशन कार्यालय में पेंशन शिविर का आयोजन किया गया था। किंतु आपके द्वारा सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पेंशन प्रकरण जिला पेंशन कार्यालय को निराकरण हेतु नहीं भेजे गये हैं। सेवानिवृत्त उपरांत शासकीय सेवकों के लंबित पेंशन प्रकरणों को भेजने में वरिष्ठों के आदेश की अव्हेलना की जा रही है। जो कि अत्यंत खेदजनक है।
संचालक पेंशन भोपाल के पत्र एवं आयोजित व्हीसी द्वारा आपके कार्यालय में कर्मचारियों/मृत शासकीय सेवकों के लंबित पेंशन प्रकरणों के निराकरण तत्काल किये जाने के संबंध में निर्देश दिये गये थे। इस हेतु पूर्व में आपका वेतन लंबित पेंशन प्रकरणों के निराकरण तक अथवा जिन प्रकरणों का निराकरण नहीं हो पा रहा है उनका समुचित कारण स्पष्ट करने तक रोका गया था। इसके पश्चात भी आपके द्वारा पेंशन प्रकरणों का समय-सीमा में निराकरण नहीं कराया गया है। उक्त निर्देशों का कडाई से पालन किया जाना सुनिश्चित करें।


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