फतेहपुर। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी कोट नंबर न्यायाधीश ने दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में वांछित एक दोषी को मृत्यु दंड की सजा के साथ-साथ 81 000 हजार रुपए का अर्थदंड की सजा सुनाई है।वही अभियोग में पंजीकृत अन्य दोषियों को सात वर्ष का करवा के साथ-साथ प्रति 11 हजार रुपए का अर्थदंड की सजा से दंडित किया है।
जहानाबाद थाना क्षेत्र अंतर्गत पंजीकृत अभियोग 130 / 22 महिला से दुष्कर्म के बाद हत्या मामले में जहानाबाद थाना क्षेत्र के अजय उर्फ शीलू पुत्र हरिशंकर को मृत्यु दंड की सजा सुनाई गई। वही अवनीश सोनकर पुत्र अशोक सोनकर बौहार थाना साढ जिला कानपुर नगर व माया देवी पत्नी चंद्रशेखर पुरी निवासी द्वारिकापुरी जाट थाना जहानाबाद को 7 वर्ष का कारावास व 11 000 रुपए का अर्थ दंड के साथ दंडित किया गया।
बीते वर्ष 3 0 मई सन 2022 में कानपुर नगर थाना क्षेत्र की महिला जहानाबाद कोचिंग पढ़ने के लिए नियमित आती जाती थी। जहां जहानाबाद थाना क्षेत्र के घने जंगल में युवती के साथ बलपूर्वक दुष्कर्म के बाद निर्मम हत्या कर दी गई थी।।