उन्नाव।जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी/प्रभारी जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी ज्योति त्रिवेदी ने जनपद के समस्त दिव्यांगजनों को सूचित किया है कि कार्यालय, जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी, उन्नाव में वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु दुकान-निर्माण संचालन ऋण योजनान्तर्गत आवेदन पत्र स्वीकार किये जा रहे है। इस योजनान्तर्गत आवेदक को दुकान निर्माण किये जाने हेतु रू0 20000/-का ऋण दिया जाता है, जिसमें रू0 15000/-पर 4 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर ऋण के रूप में एवं रू0 5000/- अनुदान के रूप में एवं दुकान संचालन हेतु रू0. 10000/-का ऋण दिया जाता है, जिसमें रू0 7500/-पर 4 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर ऋण के रूप में एवं रू0. 2500/-अनुदान के रूप में होगी।
उन्होने बताया है कि दुकान निर्माण/संचालन ऋण हेतु पात्रता एवं शर्ते निम्नवत् हैः-आवेदक जनपद का निवासी हो। आवेदक की दिव्यांगता 40 प्रतिशत से कम न हो। आवेदक उ0प्र0 का स्थाई निवासी या कम से कम पाॅच वर्ष से उसका अधिवासी हो। आवेदक किसी अपराधिक मामले में दण्डित न किया गया हो, एवं उसके द्वारा पूर्व में कोई ऋण बकाया न हो। आवेदक की आयु 18 वर्ष से कम तथा 60 वर्ष से अधिक न हो। आवेदक आयकर दाता की श्रेणी में न आता हो। आवेदक का राष्ट्रीयकृत बैंकों में संचालित बैंक खाता सम्बन्धी बैंक पासबुक। नवीनतम दिव्यांगता दर्शाती हुई फोटोग्राफ। जिनके पास निर्माण हेतु स्वयं की 110 वर्ग फिट भूमि हो या अपने संस्त्रोतों से उक्त क्षेत्रफल की भूमि खरीदने/लेने में समर्थ हों। उन्होने बताया है कि इच्छुक/पात्रता रखने वाले दिव्यांगजन विभागीय पोर्टलhttp://divyangjandukan.upsdc.gov.in पर उपलब्ध विकल्प में जाकर निर्धारित प्रारूप पर आॅनलाइन आवेदन कर सकते है। आवेदन पत्र साईबर कैफे, निजी इण्टरनेट केन्द्र, लोकवाणी के माध्यम से स्थापित ‘‘जनसुविधा केन्द्रों‘‘ आदि के माध्यम से किया जा सकेगा।