विद्वान न्यायाधीश अनिल कुमार ने बलात्कार के आरोपी को सुनाई दस वर्ष की सजा

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फतेहपुर। विशेष न्यायालय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) के विद्वान न्यायाधीश अनिल कुमार ने बलात्कार के विचाराधीन वाद में सुनवाई करते हुए आरोपी को दस वर्ष की सजा का फैसला सुनाया। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता धर्मेन्द्र उत्तर व अजय कुमार सिंह ने बताया कि धाता थाना क्षेत्र के डेंडासई गांव निवासनी पीड़िता राम सवारी पत्नी जयचंद ने थाना पुलिस को तहरीर देकर गांव के ही आरोपी सद्दाम पुत्र बराती उर्फ इस्तेयाक जबरन दुष्कर्म करने सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था। उन्होंने बताया कि

सजा सुनाए जाने के बाद कैदी को लेकर जाती पुलिस।

वादिनी के अनुसार 10 जून 2022 की रात करीब दो बजे डेंडासई गांव निवासी सद्दाम दीवार के सहारे छत पर चढ़ आया और बेड पर उसका मुंह दबाकर जबरन बलात्कार किया। विरोध करने पर उसने चाकू गर्दन पर रखते हुए कहा कि अगर पुलिस को सूचना दी या किसी को बताया तो जान से मार दूंगा। उन्होंने बताया कि विचारण न्यायालय के विद्वान न्यायाधीश ने मामले में पेश हुए छः गवाहों तथा पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी करार दिया। दोष सिद्ध होने पर आरोपी सद्दाम को दस साल सजा का फैसला सुनाया।


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