भिंड,म.प्र.।राज्य सहकारी अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा अनुसूचित जाति वर्ग के लिए संचालित रविदास स्वरोजगार योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति वर्ग के आवेदकों के लिए 1 लाख से 50 लाख तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है जिस पर 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान का लाभ प्रदाय किया जाता है। इच्छुक जिले के अनुसूचित जाति वर्ग के आवेदक पात्रता की शर्तें पूरी करते हों वे अपने ऋण आवेदन पत्र samast.mponline.gov.in पर 30 सितम्बर 2024 तक कर सकते हैं।
कार्यपालन अधिकारी जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्यादित भिण्ड ने कहा है कि आवेदक भिण्ड जिले का निवासी हो, अनुसूचित वर्ग का सदस्य हो अनुविभागीय अधिकारी राजस्व द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होगा, आवेदक की उम्र 18 से 45 वर्ष के मध्य हो तथा न्यूनतम कक्षा 8वीं उत्तीर्ण हो, आवेदक आयकरदाता न होकर केन्द्र/ राज्य शासन की किसी अन्य स्वरोजगार योजना का हितग्राही न हो, आवेदक शासकीय/अशासकीय सेवा में न हो तथा आवेदक किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या वित्तीय संस्था का डिफाल्टर न हो।
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