क्राइम अहमदाबाद।साल 2017 में आरोपी ने अपनी प्रेमिका के पति और सास की हत्या कर दी थी. आरोपी ने दोनों के सिर पर कुल्हाड़ी से वार कर हत्या कर दी.
जिसके बाद ओढव पुलिस स्टेशन में आरोपी बलदेव ठाकोर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया. अहमदाबाद सिटी सिविल सेशन कोर्ट ने 38 गवाहों और 38 सबूतों के आधार पर आरोपी को मौत की सजा सुनाई.
घटना के संबंध में, शिकायतकर्ता ने अपने एक रिश्तेदार को ओधव में एक घर किराए पर दिया था। किरायेदार तलाकशुदा था और उसने एक बेटी की माँ से शादी की थी। मिली जानकारी के अनुसार महिला अपनी सास की दवा लेने अस्पताल जाती थी। जहा बलदेव ठाकोर के साथ बातचीत के बाद दोनों रिलेशनशिप में आ गए। परिणीता के पति और सास को उनके अनैतिक रिश्ते के बारे में पता चल गया। जिसके बाद पति ने परिणीता को उनकी बेटी के साथ उनके मायके महाराष्ट्र भेज दिया। इससे उत्तेजित होकर आरोपी बलदेव ठाकोर ने प्रेमिका की सास और पति की हत्या कर दी.
आरोपी बलदेव ठाकोर अपनी प्रेमिका के पति और सास के शव को प्लास्टिक बैग में डालकर भाग गया. पड़ोसी ने मकान मालिक को फोन कर घर से दुर्गंध आने की जानकारी दी। जिसके बाद घर के मालिक ने घर का दरवाजा खोला तो दो शव मिले.
पुलिस ने पड़ोसी समेत अन्य लोगों से मृतक के बारे में पूछताछ की
एक अनैतिक संबंध का पता चला
आरोपी बलदेव ठाकोर ने हत्या के बाद घर से खून के धब्बे साफ किये थे. और हथियार को कूड़े में फेंक कर जला कर सबूत मिटाने की कोशिश की. पुलिस को एफएसएल रिपोर्ट में हथियार पर खून के धब्बे मिले हैं. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से यह भी पता चला कि मृतक की मौत सिर पर प्रहार के कारण रक्तस्राव के कारण हुई।
कोर्ट में प्रेमिका ने कबूला कि वह अपने आरोपी प्रेमी को जानती है. अदालत ने मौत की सजा सुनाते हुए कहा कि यह एक क्रूर कृत्य है। अनैतिक रिश्तों ने दो मासूमों की जान ले ली। अगर आरोपी को फांसी नहीं दी गई तो समाज में ऐसे अपराध बढ़ेंगे, अपराधियों में कानून का डर जरूरी है।