राजनैतिक दलो के प्रतिनिधियों एवं प्रत्याशी के साथ डीएम ने की बैठक, दिए दिशा निर्देश

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उन्नाव।लोकसभा निर्वाचन-2024 की मतगणना को सकुशल एवं पारदर्शितापूर्ण सम्पन्न कराने के उद्देश्य से जिला निर्वाचन अधिकारी गौरांग राठी की अध्यक्षता में राजनैतिक दल प्रतिनिधियों एवं प्रत्याशी/एजेण्ट्स के साथ पन्नालाल सभागार में बैठक सम्पन्न हुई।बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 हेतु दिनांक 04.06.2024 (दिन-मंगलवार) प्रातः 8ः00 बजे से राज्य भण्डार गृह, दही चैकी, उन्नाव में मतगणना प्रारम्भ होगी। प्रत्याशियों के अधिकृत मतगणना एजेण्ट समय प्रातः 07ः00 बजे से उपस्थित रहेंगे, जिनका प्रवेश गेट नं0 01 से होगा। ईवीएम द्वारा मतगणना हेतु प्रत्येक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतगणना हॉल आवंटित किया गया हैं। 06 विधानसभा हेतु कुल-06 हॉल तथा प्रत्येक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए 14 टेबल गणना हेतु तथा 01 आर0ओ0/ए0आर0ओ0 टेबल लगाए गए है। पोस्टल बैलेट एवं ईटीपीबीएस की गणना अलग हॉल में होगी, जिसके लिए 12 टेबल पोस्टल बैलेट गणना हेतु तथा 12 टेबल ईटीपीबीएस की स्कैनिंग हेतु तथा 01 आर0ओ0/ए0आर0ओ0 टेबल लगाए गए हैं। स्ट्रॉग रूम की त्रिस्तरीय सुरक्षा सुनिश्चित की गई हैं तथा पर्याप्त मात्रा में सीसीटीवी कैमरा इनस्टॉल किए गए हैं। पोस्टल बैलेट दिनांक-04.06.2024 को जनपद कोषागार उन्नाव के स्ट्रॉग रूम से निकालकर प्रातः 06ः00 बजे उपजिलाधिकारी (न्यायिक), सदर उन्नाव की निगरानी में मतगणना स्थल राज्य भण्डार गृह, दही चैकी, उन्नाव में ले जायेंगें। उक्त समय प्रत्याशी अथवा उनके अधिकृत एजेण्ट उपस्थित रह सकते हैं। डाक मतपत्रों की गणना एवं ईटीपीबीएस के माध्यम से प्रेषित मतों की स्कैनिंग प्रातः 08ः00 बजे से प्रारम्भ की जाएगी। प्रत्येक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में ईवीएम द्वारा मतगणना हेतु 14 टेबल लगाई गई हैं एवं प्रत्येक टेबल पर 04 मतगणना कार्मिक नियुक्त किए गए हैं। प्रत्येक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में रैण्डम तरीके से चुने गये 05 बूथों की वीवीपैट की पर्चियों की गणना की जाएगी। फार्म-18 द्वारा प्रत्याशी अपने मतगणना एजेण्ट को नामित कर सकते है जिसके लिए सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के ए0आर0ओ0 को नामित किया गया है।

उन्होने बताया है कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार के वर्तमान मंत्री, संसद या राज्य विधानमंडल के सदस्य, किसी निगम के मेयर या नगर पालिका/जिला परिषद/पंचायत संघ आदि के अध्यक्ष, केंद्रीय पीएसयू/राज्य पीएसयू निकायध् निगम के अध्यक्ष और सदस्य, सरकार से कोई मानदेय प्राप्त करने वाले व्यक्ति या किसी सरकार/सरकारी सहायता प्राप्त संस्था में अंशकालिक मानदेय पर काम करने वाले व्यक्ति एवं सरकार/सरकारी कार्यालयों में कार्यरत पैरा मेडिकल/हेल्थकेयर स्टाफ, सहायता प्राप्त संस्थाएँ, उचित मूल्य की दुकान के डीलर, आंगनवाड़ी कर्मचारी आदि को उम्मीदवार के गणना एजेंट के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता है। मतगणना स्थल पर मोबाइल, कैलकुलेटर, ब्लूटूथ डिवाइस आदि ले जाना निषेध रहेगा। मोबाइल आदि निर्धारित स्थान पर जमा कराने की व्यवस्था रहेगी। प्रत्याशी/मतगणना एजेण्ट को मतगणना हॉल के अन्दर पेन, पेन्सिल, सादा कागज/नोट पैड तथा पीठासीन अधिकारी द्वारा मतदान एजेण्टों को निर्गत फार्म 17 सी की डुप्लीकेट प्रति ले जाने की अनुमति है। मतगणना के दौरान प्रत्याशी/अधिकृत मतगणना एजेण्ट को मतगणना स्थल पर निर्धारित स्थान पर बैठने की व्यवस्था रहेगी। मतगणना के दौरान प्रत्याशी/अधिकृत मतगणना एजेण्ट का मतगणना स्थल पर इधर-उधर विचरण निषेध रहेगा। मतगणना स्थल पर पब्लिक कम्युनिकेशन सेन्टर, मीडिया सेल, शिकायत प्रकोष्ठ की स्थापना सुनिश्चित की जाएगी। अधिकारी एवं मतगणना कार्मिक तथा मीडिया का प्रवेश गेट नं0 2 से होगा। उन्होने कहा कि 01 जून सायं 05.00 बजे तक सभी प्रत्याशीगण अपने अपने एजेंट्स के नाम निर्धारित प्रपत्र पर जिला निर्वाचन कार्यालय/एआरओ कार्यालय में अनिवार्यरूप से उपलब्ध करा दे। धारा 144 लगी हुई है विजय जुलूस इत्यादि निकालना प्रतिबन्धित रहेगा।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी प्रेम प्रकाश मीणा, अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) नरेन्द्र सिंह, अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) विकास कुमार सिंह, ज्वाइंट मजिस्टेªट हिमांशु गुप्ता, अपर पुलिस अधीक्षक अखिलेश सिंह, नगर मजिस्ट्रेट राजीव राज, समस्त उप जिलाधिकारीगण सहित अन्य अधिकारी व कर्मचारीगण उपस्थित रहे।


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