13 जुलाई दिन शनिवार को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत

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उन्नाव।जीवन बहुमूल्य है इसे मुकदमा लड़ने में व्यर्थ न गवायें विवाद नहीं मध्यस्था अपनाएं शांति और संतोष पायें। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली तथा उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशों के अनुपालन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उन्नाव के तत्वावधान में श्रीमती प्रतिमा श्रीवास्तव, जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उन्नाव की अध्यक्षता में दिनाँक 13.07.2024 दिन शनिवार को प्रातः 10.00 बजे से दीवानी न्यायालय परिसर उन्नाव तथा न्यायालय सिविल जज (जू0डि0)/न्यायिक मजिस्ट्रेट पुरवा, सफीपुर, हसनगंज, कलेक्ट्रेट भवन, न्यायालय सहायक श्रमायुक्त तथा जनपद की समस्त तहसील मुख्यालयों पर राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन सुनिश्चित है जिसमें दीवानी, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, मोटर दुर्घटना प्रतिकर, वैवाहिक एवं पारिवारिक, नगर निगम / नगर पालिका अधिनियम समस्त प्रकार के शमनीय आपराधिक मामले, राजस्व वाद व चकबन्दी वाद, सम्बन्धी वाद, भूमि अधिग्रहण सम्बन्धी मामले, राजस्व सम्बन्धी वाद, सर्विस मैटर्स, मनरेगा वाद, व्यापार कर वाद, वजन व मापतौल अधिनियम, वन अधिनियम, उपभोक्ता फोरम वाद, आरबीट्रेशन वाद, आपदा राहत वाद, आयकर वाद, यातायात चालानी वाद, चेक बाउंस से सम्बन्धित धारा-138 एन.आई.एक्ट. एवं बैंक रिकवरी, बी0एस0एन0एल0, भू राजस्व अधिनियम, विद्युत एवं जल बिलों से सम्बन्धित वाद एवं ऐसे अन्य समस्त वाद जिनका निस्तारण किया जाना संभव हो निस्तारण किया जायेगा। श्री मनीष निगम, अपर जिला जज/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उन्नाव के द्वारा यह जानकारी दी गयी कि दीवानी न्यायालय परिसर उन्नाव में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में अन्य प्रकृति के वादों का निस्तारण करने के साथ बैंक अधिकारियों के सहयोग से बैंक ऋण वसूली के प्रिलिटीगेशन मामलों का निस्तारण सुलह समझौते के आधार पर किया जायेगा। राजस्व एवं चकबन्दी वादों का निस्तारण सम्बन्धित न्यायालयों में राजस्व अधिकारियों के द्वारा किया जायेगा। पुरवा, हसनगंज, सफीपुर न्यायालय में लम्बित व नियत वादों का निस्तारण न्यायिक मजिस्ट्रेट पुरवा, हसनगंज, सफीपुर के द्वारा पुरवा, हसनगंज, सफीपुर की अदालत में ही किया जायेगा।

आम जनमानस से अपील है कि यदि किसी भी लम्बित वाद को राष्ट्रीय लोक अदालत में सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित कराना चाहते है तो कृपया सम्बन्धित न्यायालय के पीठासीन अधिकारी अथवा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उन्नाव के कार्यालय से सम्पर्क कर अपने वाद को राष्ट्रीय लोक अदालत में नियत करा सकते हैं।


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