जिलाधिकारी के निर्देश पर निर्वाचन के लिए कामर्शियल वाहन व बसे हुई अधिग्रहित

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हरिशंकर शर्मा कानपुर। लोकसभा निर्वाचन 2024 को होने वाले मतदान के लिए (सभी कार्शियल वाहन) , जिनमें हल्का यात्री वाहन, वैन, बुलेरो आदि तथा सभी प्रकार की निजी बसे व सभी प्रकार की स्कूल बसो को जिलाधिकारी के आदेशानुसार अधिग्रहित कर ली गई है। सभी वाहन स्वामयिो को अधिग्रहण का आदेश की प्रति पुलिस के माध्यम से भेजी गयी है। अगर किसी को आदेश की प्रति न मिली हो तो वह कार्यालय से प्राप्त कर सकता है।
एआरटीओ प्रशासन राजेश राजपूत ने वाहन स्वामियो को बताया कि सभी वाहन स्वामी अपने वाहन के प्रपत्र व फिटनेस करा कर निर्वाचन के लिए तैयार रखे एवं सभी हल्के वाहन 10 मई,2024 को आई.आई.टी.आई पाण्डु नगर में 10 बजे तक पहुंच जाये। इसके साथ ही सभी निजी बसे , स्कूल बसो को 4 मई से 7 मई,2024 तक विधानसभा वार निर्वाचन में कार्य करने के लिए आरटीओ कार्यालय सर्वोदय नगर से ईधन की पर्ची व लागबुक प्राप्त कर सकते है। उन्होंने यह भी वाहन स्वामियो को निर्देशित किया है कि उक्त तिथि पर न पहुंचने पर व बसो की ड्यूटी नही लेने पर उनके ऊपर लोक प्रतिनिधि की धारा 167 के तहत कार्यवाही की जाएगी।


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