सोने की चैन और भैंस के खातिर पत्नी को मार डाला, पाक्सो कोर्ट ने पति को सुनाई 8 साल की सजा

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फतेहपुर। उत्तर प्रदेश के फ़तेहपुर ज़िले में दहेज हत्या के एक मामले में पाक्सो एक्ट न्यायालय के प्रथम के न्यायाधीश अनिल कुमार चतुर्थ की अदालत में आरोपी पति को 8 साल की सजा सुनाई है। वहीं अभियुक्त पर 8 हज़ार का जुर्माना भी ठोका है। एक्सीडेंट की राशि अदना करने पर आरोपी को अतिरिक्त सजा भी भुगतनी पड़ेगी।

अभियोजन प्रमिल कुमार श्रीवास्तव और देवेंद्र भदौरिया ने संयुक्त रूप से बताया कि वादी शेर सिंह ने अपनी बेटी सुलोचनी की शादी अक्टूबर 2014 में असोथर थाना क्षेत्र के समदपुर मजरे सातों धरमपुर गांव निवासी धनराज सिंह के पुत्र बुधराज सिंह के साथ की थी।

50 हज़ार नगदी की भी की थी मांग

शादी में हैसियत के मुताबिक दान दहेज भी दिया था, लेकिन दहेज से नाखुश पति के साथ सास ससुर जेठ जेठानी और देवर
अतिरिक्त दहेज में 50 हज़ार रुपये नगदी के साथ सोने की जंजीर और भैंस की मांग करते थे। मांग पूरी न होने पर आए दिन महिला के साथ मारपीट कर प्रताड़ित करते थे। 8 अप्रैल 2016 की देर रात उपरोक्त ससुराल वालों ने महिला को मारपीट कर मौत के घाट उतार दिया। घटना की सूचना पर मायके से पहुंचे मृतका के पिता ने पति समेत उक्त आरोपियों के खिलाफ असोथर थाने में तहरीर दी थी।

दहेज हत्या समेत धाराओं में दर्ज हुआ था मुकदमा

तहरीर के आधार पर पुलिस ने मामले में गैर इरादतन हत्या और दहेज उत्पीड़न के अलावा अन्य सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपियों के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था। बुधवार को मामले की अंतिम सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से वादी समेत 10 गवाह पेश किए गए। अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने गवाहों और सबूतों के आधार पर पति को दोषी ठहराते हुए अदालत में यह फैसला सुनाया है। वहीं मामले की सुनवाई के दौरान धारा 319 के तहत आरोपी सास, ससुर, जेठ, जेठानी और देवर अदालत में पेश हुए। बता दें कि पांचों आरोपियों ने हाई कोर्ट इलाहाबाद से स्टे ले रखा है।


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