लोकसभा चुनाव व आगामी त्योहारों में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए फतेहपुर जनपद में धारा 144 लागू

0
72

प्रमुख संवाददाता अजहर उद्दीन फतेहपुर। 16 मार्च अपर जिला मजिस्ट्रेट, फतेहपुर डा० अविनाश त्रिपाठी ने बताया कि जनपद में आगामी पर्व होली, जमात-उल-विदा (अलविदा) / रमजान का अंतिम शुक्रवार, ईद-उल-फितर, रामनवमी एवं आगामी लोकसभा निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत शान्ति व्यवस्था बनाये रखने हेतु मैं डॉ० अविनाश त्रिपाठी, अपर जिला मजिस्ट्रेट, फतेहपुर एतद् द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जनहित में आज 16 मार्च से 29 अप्रैल 2024 तक जनपद फतेहपुर की सीमाओं में प्रतिबन्धात्मक आदेश के अनुसार सार्वजनिक स्थल पर 05 से अधिक व्यक्तिओं को एक साथ इकट्ठा होना पूर्णतः प्रतिवन्धित रहेगा।

किसी भी प्रकार के जुलूस/सभा/रैली एवं सार्वजनिक कार्यक्रम का आयोजन सक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्त करने के पश्चात् ही आयोजित किये जायेगें। कार्यक्रम के आयोजक के लिए यह अनिवार्य होगा कि सामाजिक दूरी, सभी के लिए हाथ धुलने, मास्क लगाने तथा सेनेटाइजर की व्ययवस्था करेगें।

प्रिन्ट मीडिया, इलेक्ट्रानिक मीडिया अथवा भाषण आदि के द्वारा ऐसा कोई प्रचार नहीं करेगा, जिससे विभिन्न जातियों / धर्मो के लोगों में तनाव उत्पन्न हो।

कोई भी व्यक्ति धर्म, नस्ल, जाति, समुदाय या भाषा के आधार पर नागरिकों के विभिन्न्न्न वर्गों के मध्य दुश्मनी या नफरत की भावनाओं को बढावा देने या बढावा देने का प्रयास नहीं करेगा।

कोई भी व्यक्ति अग्नेयास्त्र, लाईसेंसी शस्त्र धारक अपने शस्त्रों यथा रिवाल्वर, पिस्टल, बन्दूक, रायफल, एवं लाठी, डण्डा, चाकू स्टिक, हाकी,भुजाली, खुखरी, तलवार अथवा अन्य कोई तेज कुन्दाल धार वाला शस्त्र, पटाखे, विस्फोटक तथा अन्य किसी प्रकार का बारूद अथवा बिना बारूद वाला शस्त्र लेकर नहीं चलेगा और न ही लाठी, डण्डा धारण करेगा, जिसका प्रयोग हिंसा के लिए अथवा जनसाधारण को डराने के लिए अथवा अन्य कोई अपराध करने के लिए अथवा कराने जैसे अवांछनीय / अपराधिक कृत्य सम्मिलित है, में किया जा सके, लेकर नहीं चलेगा। अपवाद-यह प्रतिबन्ध ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों/कर्मचारियों अथवा ऐसे व्यक्तियों जो कि लाठी अथवा डण्डे का सहारा लेकर चलते हैं अथवा ऐसे सिख सम्प्रदाय के व्यक्ति, जिन्हें धार्मिक अनिवार्यता के कारण निर्धारित शस्त्र रखना आवश्यक है, पर लागू नहीं होगा।

कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार की लिखित अथवा मौखिक रूप से ऐसी कोई बात या अफवाह प्रसारित अथवा प्रकाशित नहीं करेगा, जिससे लोगों में उत्तेजना फैले साथ ही ऐसे कटाक्ष, पोस्टर बैनर आदि दीवारों पर न तो लगायेगा और न ही किसी अन्य को लगाने के लिए प्रेरित करेगा, जिससे आपसी वैमनस्यता / कटुता आदि फैले, तथा कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत नकारात्मकता का प्रचार नहीं किया जायेगा।

कोई भी व्यक्ति व समूह लाउडस्पीकर, माइक्रोफोन, एम्प्लीफायर एवं डी०जे० साण्उड या अन्य ध्वनि विस्तारक यन्त्र का प्रयोग सक्षम अधिकारी से प्राप्त अनुमति के बिना नहीं करेगा।

कोई भी व्यक्ति व समूह ऐसा, लेख, पत्रिका, पुस्तक अथवा कोई सामग्री जिससे किसी व्यक्ति विशेष, अथवा व्यक्त्ति समूह व वर्ग में घृणा अथवा द्वेष अथवा उत्तेजित करने वाली भावनाओं का संचार सम्भव हो, न तो प्रकाशित करायेगा और न छापेगा और न प्रकाशित करने अथवा छापने का प्रयास करेगा, न ही वितरण करेगा।

शासकीय ड्यूटी पर तैनात अधिकारी/कर्मचारियों को किसी भी व्यक्ति द्वारा डराने, धमकाने अथवा किसी प्रकार की क्षति पहुँचाने वाला कार्य नहीं करेगा।

परीक्षा केन्द्रो के आस-पास ध्वनि विस्तारण यन्त्रों का प्रयोग पूर्णतयः प्रतिबंधित होगा, कोई भी व्यक्ति पठन-पाठन सामग्री, सैल्युलर फोन, कैलकुलेटर, माचिस, ब्लूटूथ अन्य संचार संबंधी उपकरण एवं आई०टी० गजेट्स आदि नहीं ले जायेगा।

कोई भी मुद्रक एवं प्रकाशक / स्टेशनरी विक्रेता परीक्षार्थियों को गुमराह करने वाली सामग्री का मुद्रण, प्रकाशन, विकय अथवा वितरण नहीं करेगा।

सोशल मीडिया पर ग्रुप एडमिन का उत्तरदायित्व होगा कि ग्रुप से जुडा कोई भी व्यक्ति भडकाऊ अथवा अफवाह फैलाने सम्बन्धित कोई पोस्ट नहीं करेगा। यदि कोई व्यक्ति ऐसा पोस्ट करता है तो ग्रुप एडमिन उसे तत्काल डिलीट कराते हुए सम्बन्धित व्यक्ति को ग्रुप से बाहर करेगा, और स्थानीय पुलिस को सूचित करेगा।

ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियन्त्रण) नियमावली 2020 के नियम 5 के उप नियम-2 एवं यथा संशोधित के

अन्तर्गत रात्रि 10 बजे से प्रातः 6.00 बजे तक ध्वनि विस्तारक यन्त्र अथवा सम्बोधन प्रणाली का प्रयोग न करें।

किसी भी व्यक्ति अथवा समूह द्वारा किसी भी प्रकार की गन्दगी, कचरा, अथवा किसी प्रकार के संक्रमित वस्तुओं को सार्वजनिक स्थान पर फेंका या एकत्र नहीं किया जायेगा। इसके अतिरिक्त सार्वजनिक स्थानों पर थूकना/गंदगी फैलाना दण्डनीय अपराध होगा।

कोई भी व्यक्ति व समूह बिना अनुज्ञापन के कोई ऐसिड अथवा ऐसे पदार्थ जो बारूद बनाने के लिए प्रयुक्त किया जा सके, को एकत्र नहीं करेगा और उसका भण्डारण नहीं करेगा। इसके अतिरिक्त ईंट व उनके टुकड़े अपने मकान की छत अथवा अन्य किसी स्थान पर एकत्र नहीं करेगा।

इस अवधि में समरस्त आवश्यक सेवाएँ यथा स्वास्थ्य एवं चिकित्सीय सेवाऐं आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति पूर्व की भाँति खुले रहेगें और इन सेवाओं में कार्यरत व्यक्तियों, कोरोना वॉरियर, स्वच्छता कर्मी व डोर स्टेप डिलेवरी से जुडे व्यक्तियों के आने जाने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा।

सार्वजनिक स्थलों पर शराब, पान, गुटका, तम्बाकू का सेवन प्रतिबन्धित रहेगा।

मांगलिक / वैवाहिक समारोहों व अन्य आयोजनों के संबंध में शासन द्वारा निर्धारित मापदण्डों का समस्त नागरिकों को पालन करना अनिवार्य होगा।

चूंकि स्थिति की गम्भीरता एवं तत्कालिक आवश्यकता को देखते हुए उक्त प्रतिवन्धों को तत्काल प्रभावी किया जाना आवश्यक है। समयाभाव के कारण किसी अन्य पक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान कर पाना सम्भव नहीं है। अतएव यह आदेश एक पक्षीय रूप से पारित किया जा रहा है।

आदेश के उल्लंघन का संज्ञान जनपद में तैनात पुलिस उप निरीक्षक स्तर से अथवा उससे वरिष्ठ किसी भी पुलिस अधिकारी अथवा तहसीलदार मजिस्ट्रेट, उप जिला मजिस्ट्रेट, द्वारा लिया जा सकेगा, और उल्लिखित अनुमतियों उनके द्वारा नियमानुसार निर्गत की जायेंगी।

यह आदेश जनपद फतेहपुर के सम्पूर्ण क्षेत्र में16 मार्च 2024 से 29 अप्रैल 2024 तक प्रभावी रहेगा। किसी भी व्यक्ति द्वारा आदेश में वर्णित प्रतिबन्धों की अवहेलना करने पर या आदेश के किसी अंश का उल्लंघन भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा। उन्होंने सम्बधितो को निर्देशित किया कि सम्बंधित अधिकारी आदेश का व्यापक प्रचार-प्रसार कराना सुनिश्चित करें।


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here