दहेज हत्या के मामले में पति को आजीवन कारावास की सजा

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प्रमुख संवाददाता अजहर उद्दीन फतेहपुर। दहेज हत्या के मामले में कोर्ट ने दोषी पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई हैं। कोर्ट ने 9 हजार के अर्थ दंड से भी दंडित किया है। अभियोजक अनिल दुबे व शिव किशोर ने बताया कि कौशांबी जनपद के सिवा हब्बू नगर निवासी नंदलाल रैदास ने अपनी बेटी रचना देवी की शादी बिन्दकी कोतवाली क्षेत्र के बसंती खेड़ा निवासी अभिमन्यु रैदास से 2015 में की थी। शादी के बाद से पति दहेज को लेकर बेटी को प्रताड़ित करता था। 8 दिसंबर 2020 की रात को आरोपी अभिमन्यु रैदास ने दहेज की मांग को लेकर बेटी रचना देवी को मारा पीटा। मारपीट से घायल पत्नी रचना देवी की 10 दिसंबर 2020 को मौत हो गई। मामले में पिता की तहरीर पर पुलिस ने दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज किया। गुरुवार को जिला जज रणजय कुमार वर्मा की कोर्ट में मामले की अंतिम सुनवाई हुई। मामले में छह गवाह पेश किए गए। जिला जज ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी पति अभिमन्यु को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई हैं।


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