दहेज हत्यारोपी पति को दस साल की सजा, सास-ससुर को भी कैद सभी आरोपियों पर कोर्ट ने लगाया 12 हजार का जुर्माना

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प्रमुख संवाददाता अजहर उद्दीन फतेहपुर। दहेज हत्या के मामले में शुक्रवार को अपर जिला जज कोर्ट प्रथम के न्यायाधीश अखिलेश कुमार पांडे की अदालत ने आरोपी पति को 10 साल की करवास के साथ सास और ससुर को 8-8 साल के कैद की सजा सुनाई है। वहीं कोर्ट ने सभी आरोपियों पर 12 हजार का जुर्माना भी लगाया है।

अभियोजन कल्पना पांडे ने बताया कि, खखरेरू थाना क्षेत्र के भदोहा गांव निवासी बीरन 7 मई 2018 को अपने बेटी रीतू की शादी सुल्तानपुर घोष के रहने वाले हरिश्चंद्र उर्फ बचानी के बेटे रामबाबू से की थी। शादी में दिए गए दान दहेज से असंतुष्ट पति राम बाबू के साथ ससुर हरिश्चंद्र व सास सोना देवी आए दिन अतिरिक्त दहेज में सोने की चेन,अंगूठी के साथ डेढ़ लाख रुपये नगदी की मांग करते थे। मायके पक्ष के असमर्थता जताने पर आए दिन रीतू के साथ मारपीट कर प्रताड़ित करते रहते थे। 22 अगस्त 2022 को शाम करीब 4रू00 बजे उपरोक्त ससुराल वालों ने रितु को मिट्टी का तेल डालकर जिंदा जला दिया। इस हादसे में रीतू की इलाज के दौरान उसी दिन मौत हो गई। मृतका के पिता की तहरीर पर सुल्तानपुर घोष पुलिस ने आरोपियों पर दहेज उत्पीड़न के साथ अन्य सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। इसके बाद पुलिस ने अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। मामले की अंतिम सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 6 गवाहों को अदालत के समक्ष पेश किया गया। सबूतों और पत्रावली के आधार पर अदालत ने उपरोक्त अभियुक्तों को घटना का दोषी ठहराते हुए यह फैसला सुनाया है।


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