हत्या कर ट्रैक्टर लूटने के दोषी को आजीवन करावास की सजा

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प्रमुख संवाददाता अजहर उद्दीन फतेहपुर। किसान की हत्या कर ट्रैक्टर लूट के मामले में आरोपी को अपर सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी कोर्ट ने आरोपी को आजीवन कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई है। सहायक शासकीय अधिवक्ता धर्मेंद्र उत्तम ने बताया कि सदर कोतवाली क्षेत्र के किमिदियापुर निवासी शिवकरण किसान था। बुकिंग पर ट्रैक्टर चलाता था। कानपुर घाटमपुर थाना क्षेत्र के अकबरपुर सुवइया निवासी रामनारायण कुशवाहा अपने नाबालिग साथी संग जून 2004 में किमिदियापुर पहुंचा था। शिवकरण के भाई के सामने ट्रैक्टर बुक किया था। ट्रैक्टर के साथ चालक के रूप में शिवकरण गया था। रास्ते में शिवकरण की हत्या कर दी थी। उसके बाद शव को कल्यानपुर थाना क्षेत्र के गुगौली गांव स्थित कुएं में फेंककर भाग निकला था। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद हत्या का मुकदमा दर्ज किया था। मृतक के परिवार के लोग एक माह बाद शव की पहचान को कल्यानपुर थाने पहुंचे थे। पहचान के बाद पुलिस ने रामनारायण और उसके नाबालिग साथी को गिरफ्तार किया था। मामले की कोर्ट में शनिवार को अंतिम सुनवाई हुई।कोर्ट ने हत्या, लूट, एससी- एसटी, धोखाधड़ी समेत अन्य धाराओं में दोषी करार देकर अलग- अलग सजा सुनाई। हत्या में आजीवन कारावास की सजा सुनाई। विभिन्न धाराओं में 26 हजार का अर्थदंड से दंडित किया है। दूसरे नाबालिग का मामला जुवेनाइल कोर्ट में विचाराधीन है।


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