भवन एवं अन्य निर्माण कराए जाने पर देना होगा एक प्रतिशत उपकर- अपर श्रमायुक्त

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हरिशंकर शर्मा

कानपुर। अब 10 लाख की लागत तक के निजी भवनों को छोड़कर अधिनियम से आवर्त सभी भवनी एवम् अन्य सन्निर्माणों की निर्माण लागत का एक प्रतिशत धनराशि उपकर के रूप में वसूले जाने की व्यवस्था की गई है। इस बारे में जानकारी देते हुए अपर श्रमायुक्त ने बताया कि नियमावली 1998 के नियम-4 की व्यवस्थानुसार यदि किसी भवन/अन्य सन्निर्माण का कार्य एक वर्ष से अधिक समय में पूरा होता है तो एक वर्ष में पूरे किये गये कार्य के संबंध में देय उपकर का भुगतान अगले 30 दिनों में एवं अगले प्रत्येक वर्ष में पूरे हुए कार्य के संबंध में देय उपकर की धनराशि को निर्धारित समयानुसार जमा किये जाने की व्यवस्था दी गयी है। कोई भी सेवायोजक अपने भवन/अपने प्रोजेक्ट / अन्य सन्निर्माण कार्य के संबंध में एडवांस में भी उपकर का भुगतान कर सकता है। एडवांस में जमा किये गये उपकर का समायोजन उपकर निर्धारण अधिकारी द्वारा उपकर निर्धारण के समय किया जाता है।

अपर श्रमायुक्त कल्पना श्रीवास्तव ने बताया कि उपकर के रूप में निर्माण लागत की एक प्रतिशत धनराशि “उ०प्र० भवन एवम् अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के पक्ष में चेक अथवा बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से जमा कराई जा सकती है। भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 की धारा-8 एवम् 9 उपकर को समयान्तर्गत जमा न किये जाने पर 2 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से ब्याज लिए जाने तथा उपकर की धनराशि तक अर्थदण्ड किये जाने का प्रावधान है। उन्होंने बताया कि निर्दिष्ट धनराशि जमा न किये जाने की स्थिति में भू-राजस्व की भांति वसूली कराई जाएगी। निर्माण के सापेक्ष एक प्रतिशत की उपकर धनराशि कार्यालय अपर श्रमायुक्त, कानपुर क्षेत्र, कानपुर में “उ०प्र० भवन एवम् अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड” के पक्ष में एकाउन्टपेयी चेक या बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से स्वतः जमा करवाये। उन्होंने कहा कि उक्त धनराशि “उ0प्र0भवन एवम् अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के खाता संख्या 2534101006608 (आई०एफ०सी०कोड-सी०एन०आर०बी-0002534) केनरा बैंक, गोमती नगर, लखनऊ में आर०टी०जी०एस०/एन०ई०एफ०टी० (नेफ्ट) के माध्यम से जमा की जा सकती है जिसकी विवरण की एक प्रति इस कार्यालय में भी अवश्य उपलब्ध करायी जाये।
श्रम कार्यालय द्वारा कराए जा रहे निरीक्षण के पश्चात् उपकर जमा न होने की स्थिति में जारी किये जाने वाले को नोटिस जारी की जाएगी।
सेस जमा कराने के लिए सेस पोर्टल cessupbocw.in एवम निर्माण स्थल के पंजीयन के लिए niveshmitra portal के माध्यम से ऑनलाईन किया जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए कार्यालय अपर श्रमायुक्त , सर्वोदयनगर, जी टी० रोड, कार्यालय में प्रभाकर त्रिपाठी, कनिष्ठ सहायक एवम् संजीव कुमार से सम्पर्क किया जा सकता है।


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