हरिशंकर शर्मा कानपुर। इजराइल में युद्ध की स्थिति को देखते हुए इजराइल ने भारत सरकार से निर्माण श्रमिकों की मांग की है जिस पर सरकार द्वारा निर्वाण श्रमिक भेजे जाने की सहमति दे दी गई है। जिस पर कानपुर की क्षेत्रीय उप श्रमायुक्त कल्पना श्रीवास्तव ने बताया कि इजराइल सरकार द्वारा वहाँ हुए युद्ध से उत्पन्न स्थिति के दृष्टिगत भारत सरकार से निर्माण श्रमिकों की आवश्यकता बतायी गयी है। जिसको लेकर निर्माण श्रमिकों के इजराइल में निवास / रोजगार दिये जाने की कार्यवाही कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय भारत सरकार के अधीन कार्यरत् एजेन्सी एन०एस० डी०सी० इन्टरनेशनल (नेशनल स्किल डेवलेपमेंट कारपोरेशन इंअरनेंशनल) व इजराइल सरकार के अधीन कार्यरत् एजेन्सी पी०आई०बी०ए० (पापुलेशन एण्ड बार्डर ऑर्थाटी) के द्वारा की जायेगी। उत्तर प्रदेश राज्य से लगभग 10,000 निर्माण श्रमिक इजराइल भेजे जाने का प्रयास किया जा रहा है। भेज जाने वाले निर्वाण श्रमिको में सिरेमिक टाइल, प्लास्टरिंग, , फेम वर्क/शटरिंग,आयरन बेन्डिंग, कारपेंटर है जिनकी उम्र सीमा 21 से 45 वर्ष तक तय की गई है। उप श्रमायुक्त ने बताया कि भेजे जाने वाले श्रमिको को बेसिक अंग्रेजी की जानकारी, बोलना व समझना आना चाहिए। उन्होंने श्रमिको को भेजे जाने की प्रक्रिया को बताते हुए कहा कि निर्माण की ड्राइंग पढ़ना आना चाहिए। निर्माण श्रमिकों को इजराइल भेजे जाने की कार्यवाही एजेन्सियों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए श्रम एवं सेवायोजन तथा व्यवसायिक शिक्षा विभाग द्वारा की जा रही है। चयन प्रकिया इच्छुक एवं पात्र अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन किये जाने पर सम्पूर्ण सूचना एन०एस०डी०सी० के माध्यम से पी०आई०बी०ए० को उपलब्ध करायी जायेगी। पीआईबीए द्वारा अभ्यर्थी की समस्त सूचनाओं जैसे नाम, पता उम्र एवं सम्बन्धित दस्तावेजों यथा पासपोर्ट आदि की पुष्टि की जायेगी। सूचनाओं की पुष्टि के पश्चात् अभ्यर्थी का प्रेक्टिकल टेस्ट व मेडिकल टेस्ट लिया जायेगा। श्रम एवं सेवायोजन विभाग तथा एन०एस०डी०सी० के सहयोग से व्यवसायिक शिक्षा एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग के समन्वय से टेस्टिंग सेंटर का निर्माण होगा जहाँ प्रतिदिन 500 अभ्यर्थियों के परीक्षण का कार्य किया जायेगा। यनित होने पर अभ्यर्थी को प्री-डिपार्चर ट्रेनिंग भी दी जायेगी। आवेदन करने वाले निर्माण श्रमिकों का कान्ट्रेक्ट कम से कम एक साल व अधिकतम पाँच साल का होगा। भारत आने जाने की सुविधा अवकाश लेकर स्वयं के व्यय पर रहेगी। सामाजिक सुरक्षा के अन्तर्गत चिकित्सा बीमा तथा प्रवासी भारतीय बीमा योजना 2017 की सुविधाएँ उपलब्ध रहेगी।