अपर श्रम आयुक्त ने संविधान दिवस के अवसर पर अधिकारियों एवं कर्मचारियों को दिलाई शपथ – अपने मूल कर्तव्यों का दृढ़ता से करें पालनरू-अपर श्रम आयुक्त

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हरिशंकर शर्मा
कानपुर। अपर श्रम आयुक्त, सौम्या पांडे ने श्रम आयुक्त कार्यालय उत्तर प्रदेश कानपुर मे भारत का संविधान सभा में शपथ ग्रहण करते हुए समस्त कर्मचारियों एवं अधिकारियों को संविधान के प्रति आग्रह करते हुए बताया कि भारत का सर्वाेच्च विधान है जो संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ था तथा 26 जनवरी 1950 से प्रभावित हुआ यह दिन भारत के संविधान दिवस के रूप में घोषित किया गया।
संविधान दिवस के अवसर पर उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में 299 सदस्य थे जिसके अध्यक्ष डॉ राजेंद्र प्रसाद थे, संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को डॉ0 भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में अपना काम पूरा कर लिया और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ इसी दिन की याद में भारत में हर वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से तैयार करने में दो वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था स भारतीय संविधान में विभिन्न राजनीतिक, दर्शन , नागरिकों के मूल अधिकार, नागरिकों के मूल कर्तव्य के अलावा विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का विभाजन इतिहास अनेक प्रावधानों का को शामिल किया गया स श्रम विभाग कार्यालय में शपथ ग्रहण करते समय श्री मारकंडे शाही, श्रम आयुक्त, उप श्रम आयुक्त, अंजू वर्मा एवं सहायक श्रम आयुक्त, अविनाश चंद तिवारी के साथ मिनिस्ट्रियल संगठन के अध्यक्ष श्री देवेंद्र सिंह विष्ट एवं अन्य कर्मचारी गण भी सम्मिलित थे।


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