विकास सिंह राजपूत
अहमदाबाद, दिनांक 25
सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद गुजरात हाई कोर्ट ने गर्भपात को मंजूरी दे दी है. गुजरात हाई कोर्ट ने रेप पीड़िता को गर्भपात कराने की इजाजत दे दी है. 22 वर्षीय पीड़िता के 26 सप्ताह के भ्रूण के गर्भपात की इजाजत दे दी गई है. यहां बता दें कि मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के बाद गुजरात हाई कोर्ट ने मंजूरी दे दी है। मेडिकल रिपोर्ट में विशेष सुविधा के साथ गर्भपात की अनुमति देने का उल्लेख करें
हो गया रिपोर्ट के आधार पर गुजरात हाई कोर्ट ने सोला सिविल अस्पताल को विशेष सुविधाएं मुहैया कराने का निर्देश दिया है. सोला हॉस्पिटल में 28 अगस्त तक गर्भपात की इजाजत दी गई है. इससे पहले सूरत रेप पीड़िता को हाई कोर्ट ने 26 हफ्ते का गर्भपात कराने की इजाजत दी थी। जैसे ही लड़की गर्भवती हो गई तो परिवार ने लड़की का गर्भपात कराने के लिए हाई कोर्ट में याचिका दायर की
आया हाई कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया कि 23 वर्षीय पीड़िता मानसिक रूप से अस्थिर है. साथ ही आवेदन में बताया गया कि लड़की के पिता की मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं है. 23 वर्षीय पीड़िता के साथ उसके पिता के दोस्त ने बलात्कार किया था। इससे वह गर्भवती हो गई। हाईकोर्ट ने डॉक्टर की रिपोर्ट के आधार पर नाबालिग के गर्भपात की इजाजत दे दी थी।