प्रभारी अवर अभियन्ता रमाकांत क़ो निलंबित और परिसम्पत्ति जाँच की संतुति

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मैथा,कानपुर देहात। तत्कालीन प्रभारी अवर अभियंता (टी०जी०-2) 33/11 के०वी० विद्युत उपकेंद्र कहिंजरी वर्तमान में रसूलाबाद में कार्यरत रमाकांत के खिलाफ उपभोक्ता आशमा पत्नी मोहम्मद लतीफ निवासी बरईझाल मकरंदपुर कहिंजरी ने शपथ पत्र के साथ उपजिलाधिकारी रसूलाबाद से विद्युत बिल के संबंध में 8000 रुपए की रिश्वत लेने का आरोप लगाते हुए शिकायत की थी। जिसकी जांच हेतु उपखंड अधिकारी विद्युत वितरण उपखंड मैथा विवेक पांडेय को नामित किया गया था । उपखंड अधिकारी ने शिकायतकर्ता व आरोपी दोनों के बयान दर्ज करते हुए तफ्तीश में पाया की शिकायत जांच के उपरांत सही पाई गई है । हालांकि शिकायत करने के बाद अवर प्रभारी अभियंता ने शिकायत कर्ता के रुपये वापस कर दिए।विद्युत वितरण उपखंड मैथा उपखंड अधिकारी विवेक पांडेय ने बताया कि शिकायत एवं साक्ष्यों के आधार पर की गई जांच में शिकायत सहित पाई गई है जिसके क्रम में उनके द्वारा मुख्य अभियंता वितरण कानपुर क्षेत्र (प्रथम) कानपुर को रिपोर्ट प्रेषित करते हुए रमाकांत तत्कालीन प्रभारी अवर अभियंता (टी०जी०-2) 33/11 के०वी० विद्युत उपकेंद्र कहिंजरी को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने एवं संबंधित कार्मिक की परिसंपत्ति जांच कराए जाने की संस्तुति की गई है।


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