उन्नाव।अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) सुशील कुमार गोंड ने बताया है कि उ0प्र0 जिला खनिज फाउण्डेशन न्याय नियमावली 2017 प्रख्यापित की गयी है, जिसके नियम-18 के अनुसार न्यास के लेखा को अनुरक्षित कराये जाने के साथ-साथ प्रधान मंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना दिशा-निर्देशों द्वारा परिकल्पना की गयी है कि जिला खनिज फाउण्डेशन के खाते का प्रतिवर्ष डी0एम0एफ0 द्वारा नियुक्त चार्टर्ड अकाउण्टेन्ट या सरकार द्वारा निर्दिष्ट तरीके से आडिट किया जायेगा और आडिट रिपोर्ट के साथ-साथ वार्षिक रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में रखी जाएगी। भारत सरकार द्वारा निरन्तर न्याय निधि के लेखों की सम्परीक्षा विषयक अनुश्रवण समय-समय पर किया जा रहा है।
उन्होने बताया है कि जनपद से सम्बन्धित डी0एम0एफ0 के लेखों का डी0एम0एफ0 द्वारा नियुक्त चार्टर्ड अकाउण्टेंट से आडिट कराये जाने हेतु चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट रखे जाने की अनुमति प्रदान की गयी। न्यास नियमावली 2017 के नियम-18 के अनुसार जनपद उन्नाव के न्यास के लेखों को निम्न विवरण के अनुसार अनुरक्षित किया जाना है। डी0एम0एफ0 पंजिका, बैंक रिकन्सीलिएशन स्टेटमेन्ट, आय-व्यय विवरण पंजिका, कैश बुक, चेक रजिस्टर, बैलेन्सशीट (आर्थिक चिटठा), अधिष्ठान सम्बन्धी व्यय विवरण पंजिका आदि।
उन्होने बताया है कि नियमावली 2017 के नियम-18 के अनुसार न्यास के लेखा को अनुरक्षित किए जाने एवं आडिट किये जाने हेतु इच्छुक चार्टर्ड अकाउण्टेन्ट अपना-अपना कोटेशन/प्रस्ताव खनन विभाग के ई-मेल आई0डी0- miningofficeunnao@gmail.com या खनिज कार्यालय, उन्नाव में दिनांक 15 सितम्बर 2025 तक उपलब्ध कराना चाहें। कोटेशन/प्रस्ताव प्राप्त कराये जाने के उपरान्त न्यूनतम दर प्राप्त चार्टर्ड अकाउण्टेन्ट नियुक्त कर आडिट कराया जायेगा।




