फतेहपुर। किशनपुर थाना क्षेत्र के बीते 25 वर्ष पूर्व सन 2000 में मड़ौली गांव में छेददू के घर लूटपाट के बाद हत्या का अंजाम देने वाले शेष पांच दोषियों को माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर 3 ने आजीवन कारागार के साथ-साथ 20-20 हजार रुपए का अर्थदंड की सजा लगा दंडित किया है।
थाना क्षेत्र के मंडौली गांव में बीते 25 वर्ष पूर्व 3 अक्टूबर 2000 में छेददू कुम्हार के घर अधरात लूटपाट की घटना का अंजाम दिया था। बदमाशों ने घर में लूट करते समय महिलाओं से मारपीट का अंजाम देने लगे। तभी पड़ोस के कृष्णपाल ने बदमाशों को घेराबंदी रोकने का प्रयास किया था। परिणाम स्वरुप चिल्लाने पर बदमाशों ने गोली मार दी थी।
जिससे मौके पर कृष्णपाल की मौत हो गई थी। व पुत्र सुमेर घायल हो गया था। दूसरे दिन थाना किशनपुर पर अज्ञात के खिलाफ घटना कारित करने की तहरीर दी गई। अभियोग की विवेचना निरीक्षक सीएल वर्मा द्वारा संपादित की गई थी।
विवेचना के दौरान सात अभियुक्तगणों का नाम प्रकाश में आया । जिन पर न्यायालय ने बीते वर्ष दो दोषियों को सजा के साथ दंडित किया था इसी दौरान एक अभियुक्तगण की मौत हो गई थी। शेष पांच दोषीगणो जिनमें कृष्ण पाल उर्फ कृष्ण पाल पुत्र रामकृष्ण निवासी रायपुर भसरौल, रामस्वरूप पुत्र संतलाल, विजयपाल केवट पुत्र रामराज केवट, ननकवा उर्फ गया प्रसाद पुत्र रामदयाल निवासी मंडोली व स्वामी शिवहरण पुत्र शिव दुलारे दोषी जनों को न्यायालय अपर सत्र कोर्ट ने आजीवन कारागार की सजा सुना 20-20 हजार जुर्माना से दंडित किया।।