उन्नाव।जिला प्रोबेशन अधिकारी श्री क्षमानाथ राय ने बताया है कि जिलाधिकारी महोदय एवं मुख्य विकास अधिकारी महोदय उन्नाव के निर्देश के अनुपालन में दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 (अधिनियम सं0-28, सन 1961) की धारा 8-ख की उपधारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके और अधिसूचना सं0-3455/छब्बीस-2-88/11(एम)85 दिनांक 06.12.1989 के क्रम में सर्वसाधारण को सूचित किया है कि 18 वर्ष से पहले बालिका व 21 वर्ष से पहले बालक का विवाह करना, बाल विवाह की श्रेणी में आता है।
उन्होने बताया है कि यदि किसी व्यक्ति को बाल विवाह होने/कराये जाने की जानकारी मिले तो चाइल्ड हेल्प लाइन टोल फ्री नम्बर 1098 पर कार्यालय चाइल्ड हेल्प लाइन यूनिट कन्ट्रोल रूम उन्नाव सम्पर्क न0-7880811098 एवं जिला प्रोबेशन अधिकारी उन्नाव के सी0यू0जी0 नम्बर 7518024022 पर अथवा अपने नजदीकी थाने अथवा बाल कल्याण समिति उन्नाव या जिला बाल संरक्षण अधिकारी/जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय, उन्नाव के कक्ष संख्या-35, प्रथम तल कलेक्ट्रेट भवन, उन्नाव में लिखित रूप से भी सूचना देकर/पत्र प्रेषित कर एक नागरिक का कर्तव्य निभायें, साथ ही अवगत कराना है कि, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की धारा 3 में निहित प्राविधानों के आधार पर बाल विवाह का शून्यकरणीय (अमान्य) किया जा सकता है। अधिनियमानुसार बाल विवाह कराने में संलिप्त सहायक, दोषी पाये जाने पर माता-पिता/ संरक्षक/मौलवी/पुजारी/परिवारीजन/रिश्तेदार/संगठन/ गेस्ट हाउस अथवा टेन्ट मालिक को दो वर्ष के लिये कठोर कारावास या एक लाख रू0 का जुर्माने का प्राविधान है।