मतदाता सूची को पारदर्शी व त्रुटिरहित बनाने के लिए निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार प्रत्येक बूथ पर समस्त राजनैतिक दल बूथ लेवल एजेन्ट नियुक्त करे

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उन्नाव ।मुख्य निर्वाचन अधिकारी के निर्देशानुसार जिला निर्वाचन अधिकारी श्री गौरांग राठी की अध्यक्षता में विभिन्न राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों के साथ कलेक्टेªट स्थित पन्नालाल सभागार में आयोजित बैठक में निर्वाचक नामावली एवं अन्य बिन्दुओं के सम्बन्ध में चर्चा की गयी।

बैठक में डीएम ने कहा कि मतदाता सूची को पारदर्शी व त्रुटिरहित बनाने के लिए निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार प्रत्येक बूथ पर समस्त राजनैतिक दल बूथ लेवल एजेन्ट नियुक्त करे। बीएलए नियुक्ति के उपरान्त उनकी सूची जिला निर्वाचन कार्यालय या सम्बन्धित उप जिला मजिस्टेªट को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करा दी जाये। सभी राजनैतिक दल मतदाता सूची का भलीभाॅति अध्ययन कर लंे। जिलाधिकारी ने सभी राजनैतिक दलों से निर्वाचन नामावली में महिला व दिव्यांग मतदाताओं को जोड़ने के लिए आवश्यक सहयोग प्रदान करने की अपील की। उन्होने कहा कि निर्वाचन नामावली में यदि किसी का नाम छूट गया हो या किसी की मृत्यु हो गयी हो अथवा किसी अन्य स्थान पर निर्वासित हो गया हो तो नाम जुड़वाने व हटाने के लिए निर्धारित फार्म भरकर सम्बन्धित बीएलओ को उपलब्ध करा दे। पुनरीक्षण पूर्व की सभी पूरक सूचियां मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर उपलब्ध हंै। किसी भी व्यक्ति द्वारा इस सूची को देखा जा सकता है। उन्होने कहा कि किसी भी राजनैतिक दल के पदाधिकारी को यदि इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का सुझाव देना हो तो सम्बन्धित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, तहसीलदार या सुपरवाइजर को उपलब्ध करा सकते हंै। डीएम ने सभी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि प्रत्येक बूथ पर बीएलओ निर्धारित समय पर उपस्थित होते हुए कार्य सुनिश्चित करेंगे। मतदाता सूची से नाम हटाने से पूर्व उच्चाधिकारी से जाॅच अवश्य करा ली जाए। बिना जाॅच के नाम डिलीशन कदापि नही किया जायेगा।
डीएम ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जो मतदाता 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके है, के लिए मतदाता सूची में पंजीकरण हेतु पात्रता के रूप में चार अर्हता तिथियां अर्थात प्रत्येक वर्ष 01 जनवरी को विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण एवं 01 अप्रैल, 01 जुलाई और 01 अक्टूबर को निरन्तर पुनरीक्षण हेतु तिथियां निर्धारित की गयी है। उन्होने कहा कि अर्हत तिथियां 01 जनवरी, 01 अप्रैल, 01 जुलाई और 01 अक्टूबर के आधार पर ऐसे व्यक्ति जो 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहे हो या पूर्ण कर ली हो, वह अपना नाम मतदाता सूची में आॅनलाइन एवं आॅफलाइन पंजीकृत करा सकते है।
बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी सुशील कुमार गोंड, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी आशुतोष मिश्रा, जिला सूचना अधिकारी सतीश कुमार सहित संबंधित राजनैतिक दलों के पदाधिकारी गण आदि मौजूद रहे।


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