कानपुर। टैक्स बार एसोसिएशन द्वारा लखनपुर स्थित संघ कक्ष में जीएसटी अधिनियम की धारा 128A के अंतर्गत करदाताओं को दी जाने वाली राहत पर एक महत्वपूर्ण गोष्ठी का आयोजन किया गया।
इस गोष्ठी में मुख्य वक्ता अधिवक्ता एस.एस.निगम ने इस नई योजना के लाभ व शर्तों एवं अनुपालन प्रक्रियाओं पर विस्तार से चर्चा किया।
उन्होंने बताया कि धारा 128A के तहत वे करदाता, जिन्होंने धारा 73 के अंतर्गत जारी नोटिस या आदेशों पर समय सीमा के भीतर कर भुगतान किया है, उन्हें ब्याज एवं दंड (पेनल्टी) से पूर्ण छूट प्रदान की जाएगी।
इस योजना का लाभ लेने के लिए करदाता को GST DRC-03 फॉर्म का उपयोग करके कर भुगतान करना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि GST SPL-01 : वे करदाता जिनका कर निर्धारणधारा 73 के तहत हुआ है, वे इस फॉर्म का उपयोग कर सकते हैं। GST SPL-02: यह फॉर्म उन मामलों के लिए है, जहाँ पहले से आदेश जारी किए जा चुके हैं।
GST DRC-03A: वह करदाता जिन्होंने पहले ही कर भुगतान कर दिया है लेकिन अब इस छूट योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, उन्हें GST DRC-03A फॉर्म भरकर अपनी देय राशि को Electronic Liability Register में समायोजित कराना होगा। करदाता को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि वह समय सीमा के भीतर आवेदन प्रस्तुत करें और आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें।
सह-वक्ता राजदीप जयसवाल ने गोष्ठी में भाग लेने वाले कर सलाहकारों और व्यापारियों को GST पोर्टल पर फॉर्म भरने की प्रक्रिया का लाइव डेमोंस्ट्रेशन दिया। उन्होंने यह भी बताया कि आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है करदाता को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे इस योजना की अंतिम तिथि से पहले आवेदन प्रस्तुत करें, ताकि वे इसका अधिकतम लाभ प्राप्त कर सकें।
शंका समाधान सत्र में वक्ता द्वारा अधिवक्ताओं की शंकाओ का भी समाधान किया गया।
टैक्स गोष्ठी की अध्यक्षता अशोक कुमार अग्रवाल द्वारा जबकि संचालन महामन्त्री अमित शुक्ला द्वारा किया गया।
आभार संघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्याम धवन ने व्यक्त किया।
इस गोष्ठी में के० एल० दीक्षित,संजय गुप्ता,पंकज शुक्ला,प्रवीण तिवारी तारीक महमूद,मोहम्मद शाहनवाज अख्तर,आसिफ साबिर,गुफरान आदि कर अधिवक्ताओं ने भाग लिया ।