कानपुर। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत एआरटीओ प्रवर्तन चतुर्थ दल आरके वर्मा , पीटीओ अनिल कुमार, पीटीओ दीपक सिंह एवं समस्त प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा ड्रिंक एण्ड ड्राइव के खिलाफ विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया। चेकिंग के दौरान नशे की हालत में वाहन चलाने पर लगभग 65 वाहन चालकों का चालान किया गया। साथ ही जनपद के वाहन चालकों को नशे की हालत में वहांन का संचालन न करने हेतु निर्देशित किया। एआरटीओ कहकशा खातून ने बताया कि नशे की हालत में वाहन चलाने से होने वाली संभावित दुर्घटनाओं के बारे में जागरूक किया। कानपुर नगर में सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने तथा हेलमेट न पह़ने के कारण दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु पर अंकुश लगाने के उद्देश्य परिवहन आयुक्त ने सभी प्रदेश के पेट्रोल पंपों को “नो हेलमेट नो फ्यूल” की रणनीति 26 जनवरी 2025 से लागू कर दी गई है। उन्होंने बताया कि केंद्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 129 एवं उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली 1998 के नियम 201 के अनुसार सभी मोटरसाइकिल चालकों एवं सवारी के लिए भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप प्रोटेक्टिव हेड गियर हेलमेट पहनना अनिवार्य है। इन प्रावधानों का उल्लंघन केंद्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 177 के तहत जुर्माने का भी प्रावधान है।