जिला मजिस्ट्रेट ने किया तीन को जिलाबदर , एक का शस्त्र लाइसेंस किया निरस्त

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हमीरपुर।जनपद को अपराध मुक्त व भयमुक्त बनाने के उद्देश्य से जनपद के अपराधिक प्रवृत्ति के लोगों पर जिलाधिकारी घनश्याम मीना ने शिकंजा कसते हुए कड़ी कार्यवाही की है।

जिलाधिकारी ने जनपद के आपराधिक किस्म के तीन व्यक्तियों पर उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम की सुसंगत धाराओ के तहत कार्रवाई करते हुए जिला बदर की कार्रवाई की है। इसके अलावा एक अन्य व्यक्ति पर शस्त्र अधिनियम के तहत कार्यवाही करते हुए संबंधित का शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिया है। इन ताबड़तोड़ कार्यवाहियों को देखते हुए जनपद के अपराधिक प्रवृत्ति के लोगों में हड़कंप मचा हुआ है।
उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण अधिनियम के तहत जिन तीन व्यक्तियों के खिलाफ जिला बदर की कार्रवाई की गई है उसमें से जितेंद्र पुत्र ईश्वर दास निवासी ग्राम पड़रा थाना राठ, शैलेंद्र लोधी उर्फ शीलू लोधी पुत्र गिरजानंदन निवासी ग्राम लींगा थाना राठ व दृगपाल पुत्र वासुदेव लोधी निवासी ग्राम बिलगांव थाना जलालपुर शामिल हैं। जिला बदर किए गए इन तीनो लोगों को जिलाधिकारी ने 6 माह के लिए जनपद हमीरपुर से निष्कासित किया है तथा आदेश दिए हैं कि निष्कासन की अवधि में वह जनपद हमीरपुर की सीमा में प्रवेश न करें। जनपद से बाहर जहां वह निवास करेगे वहां का पता जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय एवं वहां के थाने को देगे। वहां पर किसी प्रकार शस्त्र / हथियार लेकर नहीं चलेगे। आदेश का अनुपालन करने के लिए एक एक लाख रुपए की दो प्रतिभूतियों एवं इतनी धनराशि का व्यक्तिगत बंधपत्र दाखिल करना होगा। उन्होंने आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक के माध्यम से संबंधित प्रभारी निरीक्षक को अनुपालनार्थ प्रेषित की है। जिलाधिकारी ने इन तीनो प्रकरण में पाया कि इन सभी की गतिविधियां समाज के लिए हानिकारक हैं तथा उनकी ख्याति दुःसाहसी एवं समुदाय के लिए खतरनाक प्रवृत्ति की हैं।इसके अलावा जिलाधिकारी ने शस्त्र अधिनियम के तहत ग्राम रतवा थाना मौदहा के निवासी राम औतार पुत्र रामाधार यादव का शस्त्र लाइसेंस निरस्त किया है। उन्होंने इस संबंध में संबंधित प्रभारी निरीक्षक को निर्देशित किया है कि वह शस्त्र /अनुज्ञप्ति को अपने कब्जे में लेकर कलेक्ट्रेट मालखाना हमीरपुर में जमा कराएं।


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