कानपुर। अपर परिवहन आयुक्त के निर्देश पर प्रदेश के सभी संभागीय परिवहन अधिकारियों को पत्र जारी कर प्रदूषण जांच प्रमाण पत्र के निर्धारित शुल्क में बढ़ोत्तरी की गई । अब वाहन स्वामियों को पहले से ज्यादा शुल्क प्रदूषण प्रमाण पत्र बनवाने के लिए देने होंगे।
कानपुर एआरटीओ प्रशासन आलोक कुमार सिंह ने बताया कि अपर आयुक्त परिवहन उ.प्र. के निर्देश पर प्रदूषण जांच प्रमाण पत्र बनवाने के लिए वाहन स्वामियों को बढ़ी दरो से शुल्क देना होगा। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश ऑनलाइन मोटरयान प्रदूषण जांच केन्द्र योजना -2020 के नियम -6 के उप नियम (पप ) में प्राविधान किया गया है कि ऑनलाइन प्रदूषण प्रमाण-पत्र निर्गत किये जाने हेतु प्रतिवर्ष जनवरी माह में 5 प्रतिशत वृद्धि अनुमन्य होगी जो न्यूनतम रुपये 5 में पूर्णांकित होगी। एक जनवरी-2025 से अब यह शुल्क प्रदूषण केन्द्रो को प्रमाण पत्र बनवाने के लिए देना होगा।
पेट्रोल चलित दो पहिया वाहन का शुल्क 65 रूपये, तिपहिया वाहन (पेट्रोल/एलपीजी/सी.एन.जी) का शुल्क 85 रूपये, चार पहिया यान (पेट्रोल/एलपीजी/सी.एन.जी) का शुल्क 85 रूपये व डीजल वाहनो को 115 रूपये शुल्क देना होगा।