उन्नाव।बीते दिनों होलसेल और रिटेल दवा विक्रय लाइसेंस पाने के लिए आवेदन करने वालों में एक महिला व एक पुरुष आवेदक ने मुख्यमंत्री पोर्टल पर जिला अधिकारी को संबोधित करते हुए शिकायत की थी कि औषधि निरीक्षक अशोक कुमार द्वारा सुविधा शुल्क की मांग पूरी न करने पर बिना कारण बताएं उनका लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है। शुक्लागंज के ऋषि नगर निवासी ज्योति तिवारी व गायत्री नगर निवासी प्रबल कुमार अवस्थी ने मुख्यमंत्री पोर्टल पर जिलाधिकारी को संबोधित एक शिकायत की थी जिस पर महिला द्वारा आरोप है की होलसेल ड्रग लाइसेंस के लिए आवेदन किया था।इसके बाद औषधि निरीक्षक अशोक कुमार नें स्थल निरीक्षण कर लाइसेंस स्वीकृत करने की सहमति भी दे दी थी। बाद में उन्होंने ऑफिस आकर मिलने को कहा जहां पर उन्होंने महिला से लाइसेंस जारी करने के लिए ₹50000 की मांग की थी।मांग को पूरा न कर पाने के अवस्था में बिना कारण बताएं लाइसेंस आवेदन निरस्त कर दिया गया था। इसी तरह गायत्री नगर निवासी प्रबल कुमार अवस्थी ने भी शिकायती पत्र में कहा था कि उसने एक रिटेल और एक होलसेल ड्रग लाइसेंस के लिए आवेदन किया था। जिस पर औसधि निरीक्षक अशोक कुमार द्वारा स्थल निरीक्षण करने के बादआवेदक से रिटेल लाइसेंस के लिए ₹30000 और होलसेल लाइसेंस के लिए ₹100000 की मांग की गई थी। जिसे आवेदक द्वारा पूरा न किए जाने के चलते लाइसेंस आवेदन निरस्त कर दिया गया था। जिस पर आवेदन करता द्वारा उक्त मामले की शिकायत जिलाधिकारी सहित स्नातक विधायक एवं सभापति अरुण पाठक और विभागीय मंत्री दयाशंकर दयाल तक की की गई थी।इसके बाद जिलाधिकारी गौरांग राठी ने उक्त मामले की जांच करते हुए प्रार्थियों से मिले और उनका पक्ष सुना और उन्हें न्याय दिलाने का पूर्ण आश्वासन दिया। इसके बाद प्रार्थियों द्वारा ऑनलाइन पोर्टल पर औषधि निरीक्षक द्वारा फर्जी निस्तारण के संबंध में एक रिमाइंडर ऑनलाइन पोर्टल पर पुनः किया गया जिसकी जांच सहायक आयुक्त औषधि लखनऊ मंडल लखनऊ को पहुंची जिस पर उन्होंने फोन के माध्यम से प्रार्थियों से संपर्क किया और उनकी समस्या सुनी पूरी समस्या सुनने के बाद उन्होंने सभी प्रपत्रों की ऑनलाइन जांच करने के बाद प्रार्थियों के आवेदन किए गए लाइसेंस पर दोबारा चालान भरवा कर उन लाइसेंसों को जारी कर दिया। उक्त मामले की जांच के लिए रायबरेली के औषधि निरीक्षक शिवेंद्र प्रताप उन्नाव आयें और दोनों प्रार्थियों की दुकान पर पहुंचे और स्थलीय निरीक्षण किया निरीक्षण से संतुष्ट होकर उन्होंने कहा की आप के सभी मानक पूरे है आप का ड्रग लाइसेंस अवश्य होना चाहिए।इसके बाद प्रार्थियों का आरोप है कि यदि मेरे सभी कागज सही थे तो औषधि निरीक्षक द्वारा मेरे लाइसेंस को क्यों रद्द किया गया उक्त मामले की जांच होनी चाहिए और आरोपी औषधि निरीक्षक के खिलाफ विभागीय निलंबन की कार्यवाही भी होनी चाहिए।