फतेहपुर। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर मे अतिरिक्त दहेज के लिए महिला की हत्या के एक मामले में अपर जिला जज विनय तिवारी की अदालत ने शुक्रवार को पति के साथ सास और ससुर समेत तीन आरोपियों को 10 साल की सजा सुनाई है। साथ ही सभी अभियुक्तों पर सात-सात हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।अभियोजक शिव गोपाल ने बताया कि, मलवा थाना क्षेत्र के सिसम्बरपुर गांव निवासी विश्राम सिंह ने अपने बेटी पारुल की शादी 16 फरवरी 2017 को आदर्श नगर सिविल लाइन्स निवासी विकास वर्मा पुत्र रवींद्र वर्मा के साथ की थी। शादी के बाद से ही महिला को पति के साथ ससुर रवींद्र वर्मा और सास शिव कुमारी अतिरिक्त दहेज में दो लाख रुपये की मांग करते थे। पारुल ने मायके वालों को इसकी जानकारी दी थी। इस पर पिता ने एक लाख रुपये दिया था। लेकिन दहेज के लालची दरिंदों ने शेष एक लाख रुपए के लिए 17 मई 2018 की रात पारुल को फांसी लगाकर मौत के घाट उतार दिया था। इस मामले में पिता की तहरीर पर स्थानीय थाना पुलिस ने उपरोक्त तीनों आरोपियों पर दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कर अदालत में चार्ज शीट दाखिल की थी। शुक्रवार को अंतिम सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से मामले में छह गवाह पेश किए गए। गवाहों और सबूतों के आधार पर अदालत में अभियुक्तों को घटना का दोषी करार देते हुए यह फैसला सुनाया है।