युवक की हत्या में आरोपी को आजीवन कारावास,6 साल पहले चारा डालने को लेकर हुआ था विवाद

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फतेहपुर। सत्र न्यायाधीश रणंजय कुमार वर्मा की अदालत ने गुरुवार को 6 साल पहले हुए हत्या के एक मामले में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने अभियुक्त पर 25 हज़ार रुपये का जुर्माना भी ठोका है।

अभियोजक अनिल दुबे के अनुसार, जाफरगंज थाना क्षेत्र के गजईपुर गांव निवासी रामखेलावन निषाद की पत्नी जगरानी ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि 25 अगस्त 2018 की शाम करीब 7:15 बजे चक रोड में चारा डालने को लेकर पड़ोस में रहने वाले शिवबली, रामबली, राम नारायन और रमाकांत से विवाद हो गया। इस दौरान उक्त पड़ोसियों ने महिला के पति रामखेलावन पर लाठी-डंडे और कुल्हाड़ी से हमला कर लहूलुहान कर दिया। हादसे में रामखेलावन की मौके पर ही मौत हो गई। पत्नी ने देर रात मामले की शिकायत स्थानीय थाने में दी। इसपर पुलिस ने मामले में हत्या के साथ अन्य सुसंगत धाराओं में आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजक ने पांच गवाहों को पेश करते हुए बचाव पक्ष के वकील से जिरह के दौरान अदालत में अपनी-अपनी दलीलें पेश कीं। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद साक्ष्यों और सबूतों के आधार पर कोर्ट ने अभियुक्त शिवबली को घटना का दोषी ठहराते हुए यह फैसला सुनाया है।


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