प्रमुख संवाददाता अजहर उद्दीन फतेहपुर। 09 मार्च सहायक संभागीय परिवहने अधिकारी (प्रशासन), फतेहपुर ने बताया कि विशिष्ट रूप से कृषि कार्य हेतु पंजीकृत ट्रैक्टर-ट्राली का उपयोग गैर कृषि कार्यों हेतु किया जाना केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 एवं उ०प्र०मोटर यान कराधान अधिनियम 1998 का उल्लंघन है। जनपद कौशाम्बी के नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में सडक सुरक्षा के दृष्टिगत ट्रैक्टर-ट्राली के अवैध संचालन के विरुद्ध परिवहन विभाग द्वारा नियमित कार्यवाही की जाती है। परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश द्वारा बताया गया है कि ट्रैक्टर-ट्राली में अनाधिकृत रूप से सवारी ढोने में किया जा रहा है, उनके विरूद्ध मोटर यान अधिनियम में दिये गये प्राविधानानुसार प्रभावी प्रवर्तन कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं। इस संबंध में ट्रैक्टर-ट्राली के अवैध संचालन पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने हेतु निम्नलिखित सुझाव / निर्देश दिये जाते हैं।जिसके अनुसार केवल कृषि कार्य हेतु पंजीकृत कराये गये ट्रैक्टर-ट्रालियों को अनावश्यक रूप से मुख्य मार्गों पर न चलाया जाये।कृषि कार्य हेतु पंजीकृत ट्रैक्टर-ट्राली के वाहन स्वामी अपने ट्रैक्टर का व्यवसायिक प्रयोग करते हुए इंट, मिटटी, गिटटी एवं मोरंग के अवैध परिवहन में प्रयोग किया जा रहा है, उनसे अनुरोध है कि वह अपनी वाहन को नियमानुसार व्यवसायिक ट्रैक्टर-ट्राली में परिवर्तित कराकर उनका वैध प्रपत्रों के साथ संचालन करें। बिना वैध प्रपत्रों के कोई भी ट्रैक्टर-ट्राली का मार्ग पर संचालन न किया जाये।ट्रेक्टर-ट्राली के अवैध संचालन के विरूद्ध परिवहन विभाग के प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा मार्ग पर चेकिंग के दौरान कठोर कार्यवाही की जायेगी। कृषि कार्य के लिए निर्मित्त एवं पंजीकृत ट्रैक्टर-ट्राली द्वारा अनाधिकृत रूप से श्रद्धालुओं व श्रमिकों के आवागमन तथा सवारियां ढोने पर रोक लगायी जाये।ट्रैक्टर-ट्राली के चालकों द्वारा वैध लाईसेंस होने पर ही वाहन चलाया जाये। ट्रैक्टर-ट्राली में सिलेक्टिव टेप अवश्य लगाया जाये।यदि किसी ट्रैक्टर-ट्राली के वाहन स्वामी द्वारा उसका अवैध संचालन / दुरूपयोग किया जाता है और इससे किसी भी प्रकार की जान-माल की हानि होती है, तो ऐसी दशा में ट्रैक्टर का रजिस्ट्रेशन निरस्त करने के साथ-साथ विधिक कार्यवाही भी अमल में लायी जा सकती है।
सड़क सुरक्षा के दृष्टिगत मार्ग दुर्घटनाओं में कमी लाने हेतु ट्रैक्टर-ट्राली में बैक-लाइट अवश्य लगी होनी चाहिए।