हरिशंकर शर्मा
कानपुर। उप श्रमायुक्त रीजन कल्पना श्रीवास्तव ने असंगठित कर्मकारों की जागरूकता के लिए बताया कि असंगठित कर्मकारो के हितार्थ एक्स ग्रेशिया मॉड्यूल के अन्तर्गत ई-श्रम पोर्टल पर 31 मार्च 2022 तक पंजीकृत असंगठित कर्मकारों को अनुग्रह राशि के भुगतान के लिए श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के क्रम में जिलाधिकारी कानपुर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति का गठन किया जा चुका है। समिति एक्स-ग्रेशिया ऑड्यूल का अनुश्रवण एवं समीक्षत प्रक्रियाधीन ब्लेम और नवीन वलेम सबंधी आवेदनों की जांच एवं एक्स-ग्रेेशिया मॉड्यूस से संबंधित प्रश्नों एवं शिकायतों का निदान करेगी।

उप श्रमायुक्त कल्पना श्रीवास्तव ने पत्रकारो को बताया कि केन्द्र सरकार द्वारा असंगठित कर्मकारो के पीएमएसवाईएम व एनपीएस टेªडर्स यानी लघु व्यापारिक के तहत दोनो कर्मकार विभाग में पंजीकरण करा सकते है। कंट्रीब्यूशन के तहत जितना पैसा कर्मकार द्वारा जमा किया जाएगा उतना ही सकार देगी जिसकी अनुमानित पैसा 55 रूपये से लेकर 200 तक होगा जिस कर्मकार देगा और सरकार भी उतनी रकम कर्मकार के खाते में जमा करेगी। उन्होंने बताया कि इसका लाभ लेने के लिए पीएमएसवाईएस कर्मकार का पीएफ, बीमा और इनकम टैक्स दाता न हो तथा उसका वेतन 15 हजार रूपय प्रति माह से ज्यादा न हो ऐसी दशा में ही लाभ पाने का हकदार होगा तो वही लघु व्यापार करने वाले का 1.5 करोड से ज्यादा का वार्षिक टर्न ओवर न हो। इस योजना का लाभ लेने के लिए कर्मकार को आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पास बुक तथा रजिस्टर्ड मोबाइल नम्बर देना होगा तभी वह पंजीकृत हो सकेगा और लाभ पाने का वास्तविक हकदार होगा इसके साथ ही 60 वर्ष की आयु पूरी करने पर उसे न्यूनतम 3 हजार पेंशन दी जाएगी जो कि समय-समय पर बढ़ी महंगाई दर के अनुसार पेंशन में भी बढ़ोत्तरी की जाएगी। उन्होंने एक्स ग्रेसिया माड्यूल के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि श्रम पोर्टल पर पंजीकृत असंगठित कर्मकार को मृत्यु मृत्यु हो जाने पर पांच लाख, स्थाई दिव्यांग होने पर 2 लाख तथा अस्थाई रूप से दिव्यांग होने पर उसे एक लाख की धनराशि सरकार की तरफ से दी जाएगी। उन्होंने बताया कि अभी तक सभी कार्य मैनुअल तरीके से हो रहे थे,लेकिन अब सरकार द्वारा पोर्टल लांच कर दिया गया है जिसके बारे में बहुत कम लोगो को जानकारी है। उन्होंने कहा कि ज्यादा से ज्यादा कर्मकारो को लाभ देने और उन्हें जागरूक करने का कार्य भी विभाग कर रहा है। जिला स्तर पर दावों को प्राप्त करने एवं सत्यापित करने हेतु भी कीर्तिवर्धन सहायक श्रमायुक्त, कानपुर नगर को अधिकृत किया गया है। उप श्रमायुक्त ने बताया कि स्थापित हेल्प डेस्क के माध्यम से ण्क्स ग्रेसिया माड्यूल के सम्बंध में आवश्यक जानकारी एवं आवेदन पत्र का प्रारूप प्राप्त किया जा सकता है।