आरटीओ विभाग ने 6 माह में 219 ड्राइविंग लाइसेंस किए निलंबित, एक हुआ निरस्त – धारा 55 के मानक अनुरूप न होने पर पंजीयन होगा निरस्त

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हरी शंकर शर्मा
कानपुर। यातायात की अनदेखी करना वाहन चालको को भारी पड गया। यातायात के बदलते स्वरूप को जानते हुए भी वाहन चलाने में अनिमियताएं बरतने के चलते एआरटीओ प्रशासन सुधीर वर्मा ने बीते 6 माह में 219 चालको का लाइसेंस निलंबित किया तो वहीं एक चालक का लाइसेंस ही पूर्ण रूप से निरस्त करने की कार्यवाही की है।
सड़क दुर्घटनाओ में कमी लाने और वाहन चालको को जागरूक करने के लिए शासन की तरफ से मिले दिशा निर्देश के अर्न्तगत संभागीय परिवहन विभाग ने कई जागरूकता कार्यक्रमो को आयोजित किया और सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूक भी किया गया,लेकिन शहर की बडी आबादी होने के कारण कई ऐसे भी है जिन्होंने यातायात नियमो की अनदेखी की जिसके चलते उनका ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड कर दिया गया। इस बारे में अधिक जानकारी देते हुए एआरटीओ प्रशासन सुधीर वर्मा ने मोटर विहिकल्स एक्ट की धारा 55 के बारे में विस्तारपूर्वक बताया कि यदि जो भी वाहन माडल कंडीशन में होगा तो उसका पंजीयन समाप्त कर दिया जाता है। दूसरा दुर्घटना के कारण मार्ग पर वाहन चलने योग्य नही है तो पंजीयन निरस्त होगा। तृतीय जो वाहन चोरी गया हो और आईओ द्वारा जांच आख्या में वाहन न मिलने की रिपेार्ट लगी हो तो ऐसी दशा में इंशुरेंस कम्पनी की सहमती से वाहन का पंजीयन निरस्त किया जा सकता है और चतुर्थ नियम के अर्न्तगत यदि वाहन का रजिस्ट्रेशन कराते समय अगर वाहन स्वामी ने कोई भी तत्थ्य छिपाए हो या जाली कागजात लगाए हो तो जांच करने पर यदि ऐसा कोई मामला सामने आता है तो वाहन स्वमाी को नोटिस जारी कर उसका पक्ष जाना जाएगा और दोषी पाए जाने पर उसके वाहन का पंजीयन निरस्त कर दिया जाता है। इसके साथ ही ड्राविंग लाइसेंस में मोटर विहिकल्स एक्ट की धारा 19 के तहत यातायात नियमो की अनदेखी करने पर या ओवर स्पीड चलने पर उसका लाइसेंस पहले निलंबित किया जाएगा और पुनः दोबारा ऐसा पाए जाने पर उसका लाइसेंस निरस्त की कार्यवाही की जाएगी। एक बार ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त हो गया तो कम्प्यूटर का साफ्टवेयर चालक पूरे देश में कही भी लाइसेंस नही बनने देगा। इस कडी में अप्रैल 2023 से अक्टूबर 2023 तक 219 लाइसेंस पर निलबंन की कार्यवाही और एक पर निरस्त की कार्यवाही की गई है।


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